Bokaro : अब से दो पहिया शोरूमों के मालिकों को गाड़ी बेचने के साथ-साथ दो हेलमेट भी खरीदारों को बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार द्वारा शनिवार को इससे सम्बंधित आदेश जारी कर दिया गया है। बताया जा राजा है की डीटीओ द्वारा सभी वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है की वह वाहन बेचते समय दो हेलमेट खरीदारों को अनिवार्य रुप से बेचे।
डीटीओ द्वारा जिला अंतर्गत बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया गया कि सबसे ज्यादा सड़क हादसों में मरने वालो की संख्या मोटरसाइकिलिस्ट की है, जो हेलमेट नहीं पहनते। शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला परिवहन पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत सभी निजी वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित किया गया। बैठक में इसके अलावा डीटीओ द्वारा सभी वाहन विक्रेताओं को आ रही तकनीकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया।

■ ओरिजिनल हेलमेट विक्रय रसीद भी देना अनिर्वाय है-
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सभी वाहन विक्रेताओं को पुराने विभागीय आदेशानुसार ओरिजिनल हेलमेट (आईएसआई मार्क का) विक्रय रसीद देना अनिर्वाय है। उन्होंने वाहन से संबंधित पेंडेंसी पर गहरा अफसोस जताया। साथ ही आदेश दिया कि कोई भी वाहन विक्रेता वाहन विक्रय करने के पश्चात वाहन से संबंधित दस्तावेज एक सप्ताह के अंदर जिला परिवहन कार्यालय बोकारो में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी के अलावे कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे।
