Bokaro: पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बताया कि बिना पास के कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर प्रवेश नही कर पायेंगे तथा प्रवेश करने वाले व्यक्ति तीन स्तर के जांच घेरे से गुजरेंगे। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से आदेश निर्गत किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी के टेबल पर तत्काल सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वायरलेस सेट की व्यवस्था की गई है। मतगणना परिसर में प्रवेश स्थानों पर डीएफएमडी की स्थापना की गई है। परिसर में आने वाले महिला कर्मी, अभ्यर्थी या राजनीतिक प्रतिनिधियों के जांच के लिए एचएफएमडी के साथ महिला पुलिसकर्मी को भी तैनात किया गया है।
मतगणना परिसर में पहुंचने पर रखें इन बातों का ख्याल-
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी अभ्यर्थी, काउंटिंग एजेंट को मोबाइल फोन के साथ काउंटिंग परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। मोबाइल फोन लेकर आने वाले अभ्यार्थी के लिए बाजार समिति के अंदर मोबाइल रिसीविंग काउंटर स्थापित किया गया है। वहीं मोबाइल जमा कर ही काउंटिंग परिसर में प्रवेश करेंगे। आरओ टेबल पर एक ही काउंथ्टिंग एजेंट एक समय पर बैठेंगे तथा अन्य दो एजेंट बाहर बैठेंगे। अभ्यर्थी को यदि काउंटिंग टेबल विजिट करना हो तो आरओ के साथ ही घूमना सुनिश्चित करेंगे।

मतगणना कर्मी सुबह 05:00 बजे के पूर्व बाजार समिति में प्रवेश कर लेंगे-
मतगणना हाल के प्रवेश द्वार से केवल अभ्यार्थी, आरओ, टेबल के काउंटिंग एजेंट ही प्रवेश लेंगे। सभी अभ्यार्थी कॉउंटिंग एजेंट अपने-अपने पहचान पत्र के साथ प्रवेश लेंगे। सफेद पहचान पत्र वाले अभ्यार्थी आरओ टेबल के कॉउंटिंग एजेंट (तीन व्यक्ति) बाजार समिति के मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे। किसी भी परिस्थिति में मोबाइल फोन से किसी भी प्रकार का कॉउंटिंग हॉल का फोटो लेना वर्जित अन्यथा दंडनीय हैं। सभी अभ्यार्थी सुबह 05:00 बजे के पूर्व बाजार समिति में प्रवेश कर लेंगे, क्योंकि कॉउंटिंग स्ट्रांग रूम सुबह 07:00 बजे खोला जाएगा। कॉउंटिंग ऑफिसर के लिए पार्किंग की व्यवस्था परिसर के अंदर बनाया गया है।
मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन, ज्वलनशील पदार्थ, तंबाकू, शराब आदि का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि मतदान केंद्र पर आने वाले गगन अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता, अभ्यर्थी, मतगणना कर्मी, अन्य पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मियों को मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन, ज्वलनशील पदार्थ, तंबाकू, शराब आदि का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सभी व्यक्तियों, कर्मी, पुलिस बल, पदाधिकारी एवं अन्य जो बाजार समिति चास परिसर में प्रवेश करेंगे को कोविड-19 के दिशा निर्देश पर अनुपालन करते हुए 6 फीट की दूरी का अनुपालन एवं थ्री लेयर मास्क का प्रयोग सहित सैनिटाइजर का उपयोग समय-समय पर हैंडवास का आवश्यक रूप से प्रयोग करेंगे।
