Bokaro: बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर यात्रियों से अपील की है, कि वे यात्रा करने से पहले स्वास्थ्य सलाह संबंधित जारी किये गए दिशा-निर्देशों को जरूर पढ़ लें। खासकर वे जिस राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य के दिशा-निर्देश जरूर ध्यान में रखें। राज्यों में बढ़ते मामलों से रेलवे भी चिंतित नजर आ रहा है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर रेलवे ने फिर से यात्रियों को जरूरी गाइडलाइन का ध्यान रखने की सलाह दी है।
यात्रियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल

1. COVID-19 मामलों की वृद्धि के मद्देनजर, अब दूसरे राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से पश्चिम बंगाल आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नकारात्मक प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है, ट्रेन के खुलने से 72 घंटा पूर्व से अधिक पुराना नहीं होना चाहिएI
2. वे सभी यात्री जो 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर नकारात्मक प्रमाणपत्रों के साथ अन्य राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से पश्चिम बंगाल तक आयेंगे, उन्हें घर पर अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। इसी दौरान , यदि किसी भी व्यक्ति को बुखार, खांसी, सांस फूलने जैसे परेशानी अनुभव हो तो वे निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर जांच करेंगे का या राज्य सरकार के COVID-19 हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करेंगे।
3. ट्रेनों में प्री-पेड खानपान सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। हालांकि, खाने के लिए तैयार, पैक आइटम, पैकेज्ड पेयजल की बोतलें, चाय / कॉफ़ी / पेय पदार्थ आदि यात्रियों को पैंट्री कार / ट्रेन साइड वेंडिंग के माध्यम से भुगतान के आधार पर ट्रेनों में उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. ट्रेनों के अंदर कोई लिनेन, कंबल और पर्दे नहीं दिए जाएंगे। यात्रियों को अपने स्वयं के लिनन और कंबल ले जाने की आवश्यकता है।
5. पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
6. आत्म सुरक्षा के लिए, यात्री अपनी स्वयं की सैनिटाइज़र की बोतलें लेकर यात्रा करे और नियमित रूप से अपने हाथों को साफ कर करे।
7. यात्रियों को यात्रा के दौरान, रेल स्टेशन से बाहर निकलने के दौरान तथा प्रवेश पर फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य है । किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
8. यात्रियों को प्रवेश के दौरान, यात्रा के दौरान और गंतव्य रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
9. अपने गंतव्य पर पहुंचने पर यात्रियों को गंतव्य राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्देशित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
10. यात्रियों को आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को डाउनलोड कर उसे उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
