Bokaro: सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) के तहत मो० असलम व सेक्टर-4 छापामारी दल के द्वारा सेक्टर 4 के सिटी सेन्टर, PNB बैंक व SBI बैंक के सामने की गई. लगभग 43 दुकानों की जांच की गई. जिसमें कुल 14 दुकानदारों व व्यक्तियों से कोटपा – 2003 की धारा 4, 6ए व 6बी के उल्लंघन की स्थिति में अर्थदण्ड के रूप में 2200 रूपये की वसूली की गई.
छापामारी के दौरान किसी भी दुकानदारो के पास ई-सिगरेट नही मिला।
जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा बताया गया कि जितने भी दुकानदार है जो तम्बाकू का उत्पाद बेचते है उन्हें कोटपा – 2003 के धारा 6ए के अनुसार “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।” का बोर्ड लगाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि अधिकतम दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहें है।
■ कोटपा 2003 के अनुसार धारा 6ए व 6बी क्या कहता है-
धारा-6ए – 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।
धारा-6बी- किसी भी शैक्षणिक संस्थान / कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध ।
■ ई-सिगरेट भारत के अन्दर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है-
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा० सेलिना टूडू ई-सिगरेट द्वारा बताया गया कि ई-सिगरेट को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है यदि कोई दुकानदार ई-सिगरेट की विक्री कर रहे तो वह इसको बेचना बन्द कर दें क्योकि ई-सिगरेट भारत के अन्दर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।
इसके अलावा बन्धित तम्बाकू उत्पाद को लेकर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है और आभ चलाया जाता रहेगे लेकिन बार बार दुकानदारो से अनुरोध करने के बाद भी यह अभी भी देखा जा रहा है कि लोग स्कूल व कोचिंग सेन्टर के पास तम्बाकू उत्पाद बेंच रहे है यह किशोर व युवा के साथ खेलवाड किया जा रहा है।
सभी दुकानदारो से अपील है कि वह स्कूल व कोचिंग सेन्टर के पास तम्बाकू न बेचे अन्यथा आगे और कठिन कार्रवाई की जायेगी और जो दुकानदार ” 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है” वाला पोस्टर हटा दिये हैं वह अपने दुकानो में लगा लें। आगे यह चालानिंग अभियान चलता रहेगा
इस अवसर पर जिला छापामारी के सदस्य मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 4 थाना के छापामारी दल उपस्थित थे।