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75% पदों पर स्थानीय को रोजगार: बोकारो में है 800 कंपनिया, 15 दिनों में सभी को निबंधन कराने का आदेश, नहीं तो…


Bokaro: उपायुक्त बोकारो कुलदीप चौधरी ने बुधवार को कहा कि बोकारो जिला औद्योगिक जिला है। यहां पर लगभग 800 कंपनियों, एजेंसियों को नियोजन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है, जो नियोक्ता के रूप में कार्य करती है। झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 पूरे राज्य में 12 सितंबर 2022 से लागू है।

सिर्फ इतनी कंपनियों ने कराया निबंधन-
उपायुक्त ने कहा कि ऐसे में जिले से संबंधित सभी कंपनियों , एजेंसियों को जिला नियोजन कार्यालय (Employment Exchange) में निबंधन करवाना था। अब तक लगभग 146 कंपनियों ने निबंधन करवाया है, शेष कंपनी, एजेंसी अगले 15 दिनों में शत प्रतिशत निबंधन करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि निबंधन के बाद कंपनियों के कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, इस कार्य को चरणबद्ध किया जाएगा।

5 लाख तक का जुर्माना-
झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम,2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 के तहत 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले सभी नियोक्ताओं, प्रतिष्ठानों को 40 हजार रूपये तक के सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले सभी पदों पर 75 फीसद स्थानीय लोगों को रखा जाना है। इसे हार – हाल में सुनिश्चित करना है। ऐसे नहीं करने वाले नियोक्ताओं, प्रतिष्ठानों पर 05 लाख रूपए तक जुर्माना का प्रावधान है।

बड़ी कंपनिया सुनिश्चित करें की-
डीसी ने सार्वजनिक कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके यहां कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियां, एजेंसियां शतप्रतिशत निबंधन कराएं। उपायुक्त ने अंचल एवं अनुमंडल स्तर पर निबंधन कार्य की मानिटरिंग संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी – अनुमंडल पदाधिकारी को नियमित करने को कहा। कई निजी कंपनियों जैसे डालमिया सिमेंट, आइईएल गोमिया, वेदांता – ईसीएल, एसआइएस, आदित्य विजन आदि के प्रतिनिधियों ने अपनी – अपनी बात रखीं।

3 वर्षो में 75 % पदों पर स्थानीय उम्मीदवार-
जिला नियोजन पदाधिकारी ने कंपनियों, एजेंसियों को कैसे निबंधन करना है। अंचल, अनुमंडल, जिला स्तर पर कैसे इसकी मानिटरिंग होगी। रिक्ति, बहाली प्रक्रिया को कैसे करना है। 03 वर्षों में सभी जगह 75 फीसदी पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार मुहैया कराना अनिवार्य है। नियोक्ता को नई रिक्ति, अनुबंध में इसे तत्काल सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर बोकारो/गोमिया/बेरमो एवं चंदनकियारी विधायक प्रतिनिधियों ने भी अपनी – अपनी बात रखीं। इस अधिनियम, नियम का सही से अनुपालन हो, इसे सुनिश्चित करने की बात कहीं।

गुरुवार को सेक्टर छह स्थित बोकारो स्टील सिटी कालेज सभागार में मंगलवार को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन एवं अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो के संयुक्त तत्वावधान में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उक्त बातें उपायुक्त ने अपने सम्बोधन में कहीं।

मौके पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) कीर्तीश्री जी., अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर यह अधिनियम/नियमावली को बनाया है। जिसका शतप्रतिशत अनुपालन करना है। इससे राज्य में लोगों के पलायन पर भी अंकुश लगेगा। डीडीसी ने कहा कि इस कार्य़शाला का उद्देश्य अधिनियम/नियमावली से संबंधित बातों की जानकारी सभी नियोक्ता तक पहुंचाना एवं प्रशासन – नियोक्ता के बीच समन्वय स्थापित करना है।

मौके पर उपस्थित विभिन्न कंपनियों/एजेंसियों को विस्तृत रूप से झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम,2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 के संबंध में विस्तार से बताया गया। कार्यशाला में

मौके पर अंचलाधिकारी चंदनकियारी रामा रविदास, अंतलाधिकारी जरीडीह नरेश कुमार, अंचलाधिकारी कसमार प्रदीप शुक्ला, अंचलाधिकारी गोमिया संदीप अनुराग टोपनो, अंचलाधिकारी पेटरवार ब्रजेश कुमार, अंचलाधिकारी चंद्रपुरा संदीप कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, विभिन्न कंपनियों/एजेंसियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।


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