Bokaro: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति का बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें बोकारो जिला में चल रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में अभी तक की गई प्रगति पर चर्चा की।
बैठक की शुरूआत जिला परामर्शी मो0 असलम व सीड्स संस्था के प्रतिनिधि रिम्पल झा के द्वारा कोटपा-2003 के विभिन्न धाराओं का अनुपालन करने हेतु गठित जिला, अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ थाना स्तर पर अभी तक किये गये चालान की जानकारी साझा की गई, जिसमें थाना स्तर पर चालान की संख्या को बढाने के लिये कहा गया।
■ सभी ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त घोषित करने के लिये प्रखण्ड स्तर पर तम्बाकू नियंत्र समन्वय समिति का गठन करें-
उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने नगर निगम चास एवं नगर परिषद फुसरो क्षेत्र में सिगरेट के प्रचार-प्रसार हेतु लगे पोस्टर को दुकानों से हटाये जाने हेतु अभियान चलाने को कहा। साथ ही चास नगर निगम क्षेत्र में कोटपा-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु चालान करने को भी कहा। साथ ही साथ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया कि सभी ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त घोषित करने के लिये प्रखण्ड स्तर पर तम्बाकू नियंत्र समन्वय समिति का गठन करने एवं उक्त समिति को प्रत्येक 15 दिनों के अन्दर बैठक करने का निदेश दिया।
■ बोकारो शहर में गुल एवं गुडाकू के बिक्री पर औषधी और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत की जायेगी कार्रवाई-
जिला परामर्शी मो0 असलम ने बताया कि तम्बाकू उत्पाद के लैब जांच कराने के बाद पता चला है कि गुल एवं गुडाकू में निकोटीन की मात्रा सभी तम्बाकू उत्पादों से ज्यादा है, जिसको लेकर जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति ने यह निर्णय लिया है कि बोकारो जिला में गुल एवं गुडाकू के बिक्री पर औषधी और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।
■ बोकारो जिला में अभी तक केवल 862 स्कूलों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है-
सीडस प्रोग्राम समन्वयक रिम्पल झा ने सभी प्रतिनिधि को बताया कि शिक्षा विभाग, भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार टॉफी गाईडलाईन का अनुपालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। बोकारो जिला में अभी तक केवल 862 स्कूलों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। बैठक में कहा गया कि जो विद्यालय तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड विद्यालय के मुख्य द्वार पर नही लगाये है जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला शिक्षा अधीक्षक नियमित जांच के दौरान प्रधानाध्यापक या उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण हेतु बनाये गये नोडल पदाधिकारी को कोटपा-2003 की धारा 6बी के तहत 200रू तक का चालान करना सुनिश्चित करें।
मौके पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय श्री अनिमेष कुमार गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डा0 एच0के0 मिश्रा, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डा0 शेख जफरूल्लाह अंसारी, नोडल पदाधिकारी एन0सी0डी0, डा0 सुधा सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री जगरनाथ लोहरा सहित नोडल पदाधिकारी एन0टी0सी0पी0, सीडस प्रोग्राम समन्वयक रिम्पल झा, जिला परामर्शी मो0 असलम व अन्य सदस्य उपस्थित थे।