Bokaro: सिटी थाना प्रभारी संतोष कुमार के नेतृत्व में जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा बोकारो स्टील सिटी अंतर्गत राम मंदिर चौक, नया मोड़ एवं सेक्टर-2 में लगभग 135 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 30 दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से पान मसाला की बिक्री करते हुये पाया गया, जिससे कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 4930 रू अर्थदन्ड के रूप में वसूली की गई। अनुमण्डल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश में आज सिगरेट तथा अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4 व 6 व भारतीय दंड संहिता की धारा 268 एवं 269 के तहत छापामारी की गई।
■ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध-
जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एन.पी. सिंह द्वारा बताया गया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है दुकानदारों व कंपनी के सप्लायर को चेतावनी दी जाती है कि विज्ञापन से संबंधित पोस्टर दुकानों पर बिल्कुल ना चिपकाए पकड़े जाने पर कोटपा 2003 की धारा 5 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
■ जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टर हटा दें-
मोहम्मद असलम जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानों कर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। पूछा गया तो उन्होंने गया तो बताया कि कंपनी वाले आते हैं और चिपका कर चले जाते हैं। सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टर हटा दें अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 5 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर सिटी थाना का छापामारी दस्ता दल के सदस्य उपस्थित थे।