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Bokaro: सिगरेट के विज्ञापन का पोस्टर लगाया तो होगी कार्रवाई


Bokaro: चास थाना प्रभारी मो० रूस्तम के निर्देश में ई-सिगरेट व सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) के तहत नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम के द्वारा चास थाना क्षेत्र के महावीर चौक, गर्गापुल, चेकपोस्ट चास, तेलीडीह मोड के पास कुल 73 दुकानों की जांच की गई। जिसमें 15 दुकानों, व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया, जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2200 रूपये की वसूली की गई।

■ जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टर हटा दें अन्यथा कोटपा – 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी-

मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानों पर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं। छापामारी के दौरान जब दुकानदारों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कम्पनी वाले आते है और चिपकाकर चले जाते हैं। छापामारी के दौरान सभी दुकानदारो को निदेशित किया गया कि जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टर हटा दें अन्यथा कोटपा – 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

● कोटपा 2003 की धारा 5 क्या कहता है–

धारा 5 :- सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, जिसके प्रथम अपराध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या Rs. 1000/- (एक हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा दोनों तथा द्वितीय अपराध की दशा मे 5 वर्ष तक का कारावास या Rs. 5000/- (पांच हजार रुपये) तक का जुर्माना अथवा दोनो।

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा० सेलिना टूडू द्वारा बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। दुकानदारों व कम्पनी के सप्लायर को चेतावनी दी जाती है कि विज्ञापन से सम्बन्धित पोस्टर दुकानो पर चिस्पा बिल्कुल न करें अन्यथा पकड़े जाने पर कोटपा -2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

■ तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है’ का पोस्टर अपने दुकान मे लगाना है-

जिला परामर्शी के अनुसार कोटपा – 2003 की धारा 6ए के तहत सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है’ का पोस्टर अपने दुकान मे लगाना है लेकिन बहुत ही कम लोग इसका अनुपालन कर रहे है। साथ ही यह भी देखा गया कि बार बार दैनिक समाचार के माध्यम से सभी को अवगत कराया जा रहा है कि वह अपने दुकानो पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगायें फिर भी कुछ दुकानदार अभी भी दुकानों पर लगा रखें हैं उन्हें सावधान रहने का सुझाव दिया गया। गलोबल यूथ सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत एसे बच्चे है जो 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं।

◆ कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6ए व 6बी क्या कहता है-

धारा- 6ए

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।

धारा-6बी

किसी भी शैक्षणिक संस्थान / कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध।

इस अवसर पर चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।


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