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अपने बच्चों से हर छोटी-बड़ी समस्या के बारें में पूछे और उनसे मित्रता पूर्वक व्यवहार करें: प्रधान जिला न्यायाधीश


Bokaro: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली तथा झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बोकारो कुमारी रंजना अस्थाना की अध्यक्षता में आज दिनांक 30.07.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो की ओर से न्याय सदन के सभागार में District Level Multi Stake Holders Consultation विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन माननीया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बोकारो सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना, उपायुक्त- सह- उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो श्री कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक-सह-सदस्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो श्री प्रियदर्शी आलोक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्री आलोक कुमार दुबे, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय श्री अनुज कुमार, तथा पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्री राजीव रंजन, के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

■ सभी स्टेकहोल्डर्स को भी संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है-

माननीया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बोकारो सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना ने कहा कि पोक्सो एक्ट लागू होने में 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है इसके बावजूद हमारे देश और समाज में छोटे-छोटे बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों में कमी नहीं हो रही है। बच्चों को लैंगिक अपराधो से बचाने के लिए कानून के साथ-साथ इसके सभी स्टेकहोल्डर्स को भी संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है । इसी को ध्यान में रखते हुए नालसा, नई दिल्ली और झालसा राँची की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है । इसके अलावा उन्होनें कहा कि अपने बच्चों से हर छोटी-बड़ी समस्या के बारें में पूछे और उनसे मित्रता पूर्वक व्यवहार करें।

■ यह बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है-

उपायुक्त बोकारो श्री कुलदीप चौधरी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि उक्त अपराध समाज के सभी सभ्य लोंगों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। न्याय प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो की ओर से यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। यह बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है। इसमें पोक्सो अधिनियम से संबंधित सभी स्टेकहोल्डर्स को एक मंच पर उपस्थित होकर इस अधिनियम की बारीकियों के बारे में अपनी समझ बढ़ाने का एक अवसर प्रदान किया गया है।

■ संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है-

पुलिस अधीक्षक श्री प्रियदर्शी आलोक ने कहा कि पाॅक्सो अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए कठोर दंड प्रदान करने का अधिनियम बनाया गया। इस अपराध में जेन्डर को न्युट्रल रखा गया है। साथ ही सभी बच्चों एवं बच्चियों को इस प्रकार के गंभीर और जघन्य अपराध से बचाने हेतु संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। सभी पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी को सही समय पर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही पोक्सो अधिनियम के तहत पुलिस विभाग के लिए निदिष्ट किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने को पुलिस विभाग सदैव तत्पर है।

पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्री राजीव रंजन ने पोक्सो केस की जांच में पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्सकों, विशेष लोक अभियोजन, प्रोबेशन पदाधिकारी सहित अन्य लोगों की भूमिका तथा उनके क्षमता संवद्र्वन के बारे में जानकारी दी। उन्होेने जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के इस्तेमाल की भी बात कही।

जे0जे0एक्ट 2015 के बारे में एल0ए0डी0सी0एस0 बोकारो के चीफ श्री आनंद वर्धन ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा मिन्टी केसरी मेम जो स्कुल कि शिक्षिका ने गुड टच एवं बैड टच के बारे बताया और प्रोजेक्टर पर गुड टच एवं बैड टच का विडियो चला कर जागरूक किया गया

इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्री आलोक कुमार दुबे, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय श्री अनुज कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बोकारो श्री पवन कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय बोकारो श्री राजीव रंजन, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बोकारो श्री योगेश कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बोकारो श्रीमति दिव्या मिश्रा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो सुश्री नीभा रंजना लकड़ा, एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, बोकारो, एल0ए0डी0सी0एस0 बोकारो के चीफ श्री आनंद वर्धन, सदस्यगण एवं अन्य अधिवक्तागण, सरकारी विभागांे के पदाधिकारीगण, पुलिस विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया कर्मीगण, पी0एल0वी0, आदि उपस्थित थे।

उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बोकारो के सचिव सुश्री नीभा रंजना लकड़ा के द्वारा दी गई।

 


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