Bokaro: बोकारो जिला के चंद्रपुरा, दुगदा, एवम जारीडीह थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार को बोकारो सिविल कोर्ट से जोड़ने के लिए आदिवासी विस्थापित जनकल्याण केन्द्र के द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका WP PIL No. – 5256/2007 दायर किया गया था। जिसमे माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची बेंच ने राज्य सरकार को उक्त तीनों थाना क्षेत्र को जोड़ने के लिए आदेश दिया था।
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उसी आदेश को लागू करने के लिए आज चंद्रपुरा, दुगदा, जारीडीह के लोगों ने आज उपायुक्त बोकारो कुलदीप चौधरी से मिलकर उनको ज्ञापन दिया। ज्ञात हो कि न्यायलय के आदेशानुसार दिए गए निर्णय के आलोक में तत्कालीन उपायुक्त बोकारो द्वारा झारखंड सरकार के गृह विभाग को 29.1.2009 को चंद्रपुरा, दुगदा, जरीडीह थाना को बोकारो व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने का मंतव्य दिया था।
भारतीय संविधान के धारा 39 के अनुसार सरकार को आम लोगों को बिना भेद भाव के सस्ता एवं सुलभ न्याय सुनिश्चित करवाने की जिम्मेवारी है। इसी मांग को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय में जुलूस के शक्ल में पहुंच कर जनहित में फैसला देने का आग्रह किया गया है।
प्रतिनिधिमंडल में जिला परिषद सदस्य संतोष कुमार पांडेय, तरंगा मुखिया प्रवीण कुमार पांडेय, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल कौंसिल मेंबर, अधिवक्ता रणजीत गिरि, बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बासुदेव गोस्वामी, कोषाध्यक्ष सोमनाथ शेखर, सुबोध कुमार, अतुल कुमार, नवीन कुमार, दिनेश प्रसाद शर्मा ने मिलकर ज्ञापन सौंपा।
आज चंद्रपुरा, दुगदा, जारीडीह से आए जनप्रतिनिधियों के साथ अधिवक्ता प्रेम कुमार तिवारी, वंशिका सहाय, विजय कुमार, दीपिका सिंह, भगवान प्रसाद साहू, संजीत सिंह, विष्णु प्रसाद नायक, पंकज दराद, विनोद कुमार सिंह, अब्दुल कलाम, बासुदेव महतो, अमर देव सिंह श्रीस्तिधर सिंह, शंकर महतो, जवाहर प्रसाद, धुर्जती पांडेय, सुभाष महतो इत्यादि शामिल थे।
Content Provided by Advocate Ranjit Giri