Bokaro: डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हेलमेट (Helmet) न पहनने वालो के खिलाफ अभियान चलाने की चेतावनी दे दी है। संयुक्त परिवहन आयुक्त (Road Safety) लीड ऐजन्सी सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखण्ड, राँची द्वारा जारी पत्र के आलोक में जिले के सभी जनता को सूचित किया जाता है कि ड्राइवर तथा पिलन राइडर (पिछे बैठने वाले) द्वारा हेलमेट का प्रयोग 90 फीसदी नहीं किया जाता है।
यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु ड्राइवर तथा पिलन राइडर द्वारा हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य है। एत्द हेलमेट के उपयोग करने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लायी जा सकती है।
जिला अन्तर्गत सभी आम नागरिकों से अपील किया जाता है दो पहिया मोटरवाहन परिचालन के दौरान ड्राइविंग तथा पिलन राइडर हेलमेट का उपयोग निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रर्वतन (जांच) कार्य के दौरान यदि बिना हेलमेट का दो पहिया मोटरवाहन परिचालन करते पकड़े जाते है, तो मोटरवाहन अधिनियम 1988 की संसुगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उक्त आशय की जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर ने दिया।