Hindi News

व्यय प्रेक्षक का निर्देश: चुनावी खर्च की जांच समय पर कराना अनिवार्य, नहीं तो अयोग्यता का है प्रावधान


Bokaro: बोकारो में 36 बोकारो विधानसभा क्षेत्र और 37 चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में व्यय प्रेक्षक श्री मिंगयूर योनजोन ने निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी और सभी अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने का सख्त निर्देश दिया।

निर्वाचन व्यय लेखा की अनिवार्यता 

श्री योनजोन ने स्पष्ट किया कि सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से निर्वाचन व्यय लेखा की जांच निर्धारित तिथियों पर करानी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। अगर कोई अभ्यर्थी व्यय लेखा की जांच नहीं कराता या व्यय पंजी जमा नहीं करता है, तो उसे निर्वाचन से अयोग्य ठहराने का प्रावधान है।

आदर्श आचार संहिता का पालन जरूरी 

बैठक में उपस्थित 36 बोकारो के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ सुश्री प्रांजल ढांडा और 37 चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी प्रभाष दत्ता ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से शत प्रतिशत अनुपालन की अपील की। इसके साथ ही, उन्होंने निर्वाचन व्यय सीमा, वाहन, लाउडस्पीकर, सभा, जुलूस और रैली के लिए आवश्यक अनुमतियों की जानकारी भी दी।

महत्वपूर्ण जानकारी का आदान-प्रदान 

निर्वाची पदाधिकारियों ने डिस्पैच सेंटर, संग्रहण केंद्र, और मतगणना केंद्र के संबंध में भी जानकारी दी। इस अवसर पर व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी नवनीत निश्चल, राज्य कर सहायक आयुक्त, और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!