Bokaro: सिटी थाना क्षेत्र में नयामोड़, दुन्दीबाग, कोआपरेटिव, और कैम्प-2 में गुरुवार को कोटपा-2003 के अनुपालन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4, 6ए, 6बी और ई-सिगरेट की बिक्री की जांच की गई। कुल 73 दुकानों की छानबीन के दौरान 19 दुकानदारों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते पाया गया। इन पर कार्रवाई करते हुए 3070 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
कानूनी चेतावनी और प्रावधान
जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि कोटपा-2003 की धारा 6बी के अनुसार, स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना अवैध है। उन्होंने सभी दुकानदारों को निर्देशित किया कि वे कोटपा-2003 की धारा 6ए के तहत ‘18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है’ वाला चेतावनी बोर्ड प्रमुखता से लगाएं। बिना चेतावनी वाले बोर्ड वाले दुकानदार तम्बाकू उत्पाद न बेचें।
स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का सहयोग
इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि और सिटी थाना का गश्ती बल भी शामिल था।
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