Bokaro: बोकारो प्रशासन ने 20 सितंबर 2025 को कुड़मी–कुरमी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर संभावित आंदोलन के मद्देनज़र निषेधाज्ञा जारी की है। आशंका जताई गई है कि आंदोलन के दौरान रेलवे मार्ग बाधित हो सकता है और असामाजिक तत्व शांति-व्यवस्था भंग कर सकते हैं। चास व बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और आसपास में धारा 163 के तहत यह आदेश लागू रहेगा। यह प्रतिबंध 19 सितंबर शाम 6 बजे से 20 सितंबर मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा का जारी किया आदेश
प्राप्त परिस्थितियों को देखते हुए चास अनुमंडल दण्डाधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रांजल ढ़ांडा तथा बेरमो अनुमंडल दण्डाधिकारी -सह-अनुमण्डल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
प्रभाव क्षेत्र निम्न रहेंगे
चास अनुमंडल क्षेत्र
- बोकारो रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास का क्षेत्र।
- राधागांव रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास का क्षेत्र।
बेरमो अनुमण्डल क्षेत्र
- जगेश्वर विहार रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास का क्षेत्र।
- गोमिया रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास का क्षेत्र।
- बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास का क्षेत्र।
- फुसरो रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास का क्षेत्र।
- चन्द्रपुरा रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास का क्षेत्र।
निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु निम्न हैं:-
- पाँच अथवा पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, सभा करना एवं भीड़ लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- आग्नेयास्त्र अथवा पारम्परिक हथियार (लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, फरसा, बरछा, तलवार, तीर-धनुष आदि) लेकर चलना, भ्रमण करना या उनका प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा।
- मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा सहित धार्मिक स्थलों पर सभा, गोष्ठी, जलसा या किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
- किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, धरना या प्रदर्शन निषिद्ध रहेगा।
- अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी वरीय अधिकारियों को तुरंत सूचित करेंगे।
अपवाद
यह निषेधाज्ञा पुलिस बल, पदाधिकारी, दण्डाधिकारी, शादी-विवाह, शव यात्रा एवं रेलवे यात्रियों पर लागू नहीं होगी।
आदेश की अवधि:-
यह निषेधाज्ञा 19.09.2025 अपराह्न 6:00 बजे से 20.09.2025 की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी / ओ०पी० प्रभारी की होगी।
आदेश को व्यापक प्रचार हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है एवं इसे सभी वरीय अधिकारियों तथा अनुमंडल/अंचल/प्रखण्ड कार्यालयों एवं थाना नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।
इसकी जानकारी शुक्रवार शाम को अनुमंडल दण्डाधिकारी -सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, चास प्रांजल ढ़ांडा एवं अनुमण्डल दण्डाधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) मुकेश मछुआ ने दी।
