Bokaro: नगरपालिका चुनाव दलगत आधार पर नहीं होने के कारण किसी भी राजनीतिक दल के नाम, चिन्ह या बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड ने नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के दौरान सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के विरूपण पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। इसके आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने चास और बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी तथा आदर्श आचार संहिता कोषांग को कानून के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

नारे लिखने, बैनर टांगने और…
आयोग ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी और निजी भवनों की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, बैनर टांगने और चुनाव चिन्ह पेंट करने की लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं, जिससे संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है और क्षेत्र की सुंदरता भी प्रभावित होती है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1987 की धारा-3 के तहत सार्वजनिक दृश्य में किसी भी प्रकार से संपत्ति को विरूपित करना दंडनीय अपराध है, जिसमें छह माह तक की सजा, एक हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

दीवार, चहारदीवारी या खंभों पर पोस्टर, बैनर अथवा…
सभी अभ्यर्थियों को बिना भवन मालिक की लिखित अनुमति के किसी भी सरकारी या निजी भवन, दीवार, चहारदीवारी या खंभों पर पोस्टर, बैनर अथवा झंडा लगाने से सख्त मनाही की गई है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अपने खर्च पर विरूपण हटाकर संपत्ति को मूल स्वरूप में बहाल करना होगा। संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी और नियम उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।


