Bokaro: राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड के निर्देशों के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 से जुड़े सभी निर्वाची पदाधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
दो से अधिक संतान से संबंधित स्वघोषणा पत्र अनिवार्य
उपायुक्त ने बताया कि आयोग द्वारा संशोधित अनुलग्नक-1 के अनुसार महापौर/अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद के सभी अभ्यर्थियों से कर भुगतान तथा दो से अधिक संतान से संबंधित स्वघोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना है। इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर दिए हैं, उनसे भी संशोधित प्रारूप में स्वघोषणा पत्र लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं चुनाव से जुड़े अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे, ताकि प्रक्रिया समयबद्ध और नियमसम्मत रहे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन की पारदर्शिता, निष्पक्षता और वैधानिकता बनाए रखना सभी संबंधित अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है और आयोग के निर्देशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

