Bokaro : बोकारो के POCSO न्यायालय ने मंगलवार को बलात्कार के आरोपी एक 20 वर्षीय युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए चतुर सोरेन ने कक्षा 8 में पढ़ने वाली आदिवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के वक़्त पीड़िता की उम्र 14 वर्ष थी और सोरेन 18 वर्ष का था। सोरेन राजगंज धनबाद का रहने वाला है और पीड़िता बेरमो की निवासी है। इस मामले में लड़की के पिता ने बेरमो थाना में 12 जुलाई 2019 को FIR दर्ज़ कराया था।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज-3 एंव स्पेशल POCSO जज, राजीव रंजन ने आज सोरेन को दोषी करार देते हुए अपरहण के मामले में आईपीसी की धारा 366 (A) के तहत सात साल सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। वही POCSO के सेक्शन 4 (2) में भी दोषी पाते हुए सोरेन को 20 साल सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने में एक माह की अतिरिक्त कैद होगी। सुनाई गई दोनों सजा साथ-साथ चलेंगे।
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर (SPP) पोक्सो, संजय कुमार झा ने बताया कि घटना तब घटी जब पीड़िता अपनी 16 वर्षीय बड़ी बहिन और उसकी एक सहेली के साथ स्कूल जा रही थी। बीच रास्ते से सोरेन और उसके एक मित्र ने तीनो लड़कियों को दो मोटरसाइकिल में बैठा कर राजगंज धनबाद ले गया। जब शाम को तीनो लड़किया घर नहीं पहुंची तो माँ-बाप चिंतित हो ढूंढ़ने लगे। रात भर लड़किया घर नहीं आई। सुबह उनके पिता खोजते-खोजते राजगंज पहुंचे।
जहां उन्होंने तीनो को ढूंढ निकला। पर सोरेन ने पीड़िता को नहीं छोड़ा और दोनों लड़कियों को जाने दिया। उनके पिता दोनों लड़कियों को वापस ले आये। बेरमो पहुंचकर उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। बेरमो थाने में मामला दर्ज़ कराया। इसी बीच जबतक पुलिस धनबाद पहुंच पीड़िता को बचाती, सोरेन ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष अपने दिए गए ब्यान में कहा था की सोरेन ने रात को उसे, उसकी बहन और सहेली को कुछ नहीं किया। पर उन दोनों के जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। एसपीपी एस के झा ने बताया की इस मामले में कुल 10 लोगो की गवाही हुई है