Hindi News

प्लाट पर बॉउंड्री कराने को ले रंगदारी मांगने का आरोप, DC Bokaro ने शिकायत पर की सुनवाई, आरोपित को थाने….


Bokaro: समाहरणालय स्थित कक्ष में उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव ने बुधवार को भूमि से संबंधित एक शिकायत पर सुनवाई की। मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप कुमार उपस्थित थे।

इस दौरान दोनों पक्षों के मामले की सुनवाई क्रम में दूसरे पक्ष को दोषी पाते हुए आरोपित अरविंद राय को मौके से ही संबंधित थाने को सुपूर्द कर दिया। मामला पिंड्राजोड़ा थाने का है। उपायुक्त ने मामले में भू मालिक द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई का निर्देश थाना प्रभारी पिंड्राजोरा को दिया है। मामले के अन्य आरोपी फरार हैं और वह सुनवाई में हाजीर नहीं हुएं।

क्या है मामला

चास प्रखंड के पिंड्राजोरा थाना अंतर्गत मौजा कमलडीह,खाता संख्या 20,प्लाट संख्या 16, रकवा 05 डी, कमलडीह के भू मालिक श्री तेजेश सोलंकी ने उपायुक्त बोकारो को पिछले दिनों आवेदन देकर संबंधित प्लाट में स्थानीय प्रीतम चौधरी,अरविंद राय,संतोष एवं अन्य द्वारा चाहरदिवारी नहीं करने देने की शिकायत की थी। बताया था कि उक्त प्लाट पर चाहरदिवारी नहीं करने दें रहें है। साथ ही,प्लाट पर मजदूरों को काम नहीं करने दें रहे हैं,प्लाट के आस – पास जाने वाले सभी रास्तों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। चाहरदिवारी निर्माण के लिए 04 लाख की राशि रंगदारी मांग रहें हैं।

उपायुक्त बोकारो ने मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया। इस दौरान तेजेश सोलंकी एवं अरविंद राय ने आज उपायुक्त के समक्ष अपनी बात रखी। तेजेश सोलंकी ने प्लाट से संबंधित सभी दस्तावेज/रसिद आदि दिखाया। जबकि, अरविंद राय द्वारा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई क्रम में अरविंद राय को दोषी पाया गया। जिस पर उपायुक्त ने रंगदारी मांगने,अशांति फैलाने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने को ले अरविंद राय को सीधे पिंड्राजोरा थाने को सुपूर्द कर दिया। वहीं, अन्य फरार आरोपितों प्रीतम चौधरी,संतोष एवं अन्य पर कार्रवाई का निर्देश दिया।


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!