बोकारो में COTPA-2003 के तहत चलाए गए विशेष अभियान में 87 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 16 उल्लंघनकर्ताओं से ₹2900 जुर्माना वसूला गया। स्कूल और कोचिंग सेंटरों के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती की गई। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दुकानदारों को सिगरेट विज्ञापन और ब्रांडिंग से बचने की चेतावनी दी गई। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और छात्र सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्कूलों और कोचिंग सेंटरों के पास विशेष जांच
छापेमारी के दौरान स्कूलों और कोचिंग सेंटरों के 100 गज के दायरे में आने वाली दुकानों की विशेष रूप से जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानदारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि वे स्कूल क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद न बेचें और न ही अपने प्रतिष्ठानों पर सिगरेट के विज्ञापन वाले पोस्टर लगाएं। उल्लंघन की स्थिति में कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ब्रांडिंग और विज्ञापन भी कानून का उल्लंघन
जिला परामर्शी मोहम्मद असलम ने बताया कि सिगरेट कंपनियों द्वारा दिए गए पोस्टर, दीवार घड़ी, ब्रांडेड गुमटी और दुकान के बाहर लगे विज्ञापन बोर्ड भी कोटपा की धारा 5 का उल्लंघन हैं। ऐसे मामलों में प्रथम अपराध पर दो साल की कैद या ₹1000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे कंपनियों के बहकावे में न आएं और इस प्रकार के गैरकानूनी प्रचार से बचें।
स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त मौजूदगी
अभियान के दौरान जिला छापामारी दल में शामिल तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला परामर्शी मो. असलम और सेक्टर-4 थाना के एसआई हिमांशु अपनी टीम के साथ मौजूद थे।
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