Bokaro: राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया के समय को बढ़ा दिया गया है। जानकारी हो कि, राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है, अगर कोई धारक अपने कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो, उनका कार्ड निरस्त हो सकता है।
उक्त बातें उपायुक्त विजया जाधव ने कहीं। उन्होंने जिले के राशन कार्ड धारियों से अपील किया है कि वह अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी ससमय करवा लें। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
पहले ई-केवाईसी करवाने की तय की गई अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 को थी। लेकिन, अब इसे विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया है और अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 किया गया है।
ई-केवाईसी नहीं कराने पर कार्ड होगा निरस्त
जानकारी हो कि भारत सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य लाभार्थियों की सही पहचान करना है। अगर राशन कार्ड धारक निर्धारित समय पर अपने कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड वितरण प्रणाली से हटा दिया जा सकता है।
इस प्रक्रिया से जुडने के लिए राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर अपने कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ताकि समय रहते धारक इसकी प्रक्रिया पूरी कर सरकारी योजना का लाभ उठा सकें। राशन कार्ड निरस्त होने से कार्ड धारियों को सरकारी योजना और अनाज का लाभ नहीं मिल पाएगा।