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बोकारो में भीड़भाड़ वाले यह सब कार्यक्रम प्रतिबंधित, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई: SDO


Bokaro: कोविड-19 के बढते संक्रमण के मद्देनजर तथा लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी, चास, दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आदेश जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया है कि नववर्ष के आगमन पर शहरवासी नववर्ष का सेलिब्रेशन अपने-अपने घरों में सुरक्षित रूप से मनाएंगे ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। किसी भी परिस्थिति में भीड़-भाड़ वाले स्थानों का भ्रमण करना अपने तथा दूसरों के संक्रमण के फैलाव का कारण बन सकता है। यह आदेश आज दिनांक 31 दिसंबर, 2021 से प्रभावी रहेगा।

■ कोरोना महामारी के फैलाव से रोकथाम हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन हेतु कोविड-19 के संक्रमण के संभावित प्रसार की रोकथाम के उद्देश्य निम्न बिंदुओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है :-

◆ सभी रेस्टोरेंट/ बैंक्विट हॉल/होटल/ बार/मॉल के संचालक अपने सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने वालों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए हो। संचालक अपने प्रतिष्ठान में प्रवेश द्वार पर ही आगन्तुक के संदर्भ में एंट्री बुक में वैक्सीन के डोज संबंधी जानकारी की प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना जिला प्रशासन को ससमय उपलब्ध कराएंगे।

◆ सभी पिकनिक स्थलों/होटल/मॉल/रेस्टोरेंट में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क/सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

◆ कोई कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति हो या कोई कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, को वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय/प्रखंड स्तरीय/ पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित किया जाए।

◆ सभी सार्वजनिक/भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कोविड-19 के गाइडलाइन का अक्षर से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

◆ सभी प्रकार के मेला, प्रोसेशन्स, प्रदर्शनी एवं अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।

◆ उपरोक्त नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार दंडनीय होंगे।

◆ संबंधित थाना प्रभारी आवश्यक कार्रवाई करते हुए सतकर्ता एवं निगरानी बर्तन हेतु पर्याप्त बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे तथा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

◆ संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी आदेश का उल्लंघन नहीं हो और यदि किसी व्यक्ति/ संस्था/ प्रतिष्ठान के द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं द एपिडेमिक डिजीज एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।


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