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पेट्रोल में सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन या मोबाइल एप के माध्यम से करें आवेदन


Bokaro: उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरूआत की जानी है। इसको लेकर लाभुकों का निबंधन कार्य प्रगति पर है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act, NFSA) अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme, JSFSS) के तहत अच्छादित होना होगा।

उक्त राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन इस्तेमाल करने हेतु पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाएगा, जो सीधे उनके बैंक खाते में डाइरेक्ट बेनीफीट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित होगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों का निबंधन आवश्यक है।

उपायुक्त ने जिले के राशन कार्डधारियों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act, NFSA) अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme, JSFSS) से अपील किया है कि वह योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन करें। इसके लिए वह अपने जन वितरण प्रणाली (जविप्र) दुकानदार, बीडीओ-सीओ कार्यालय, बीएसओ-डीएसओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस बाबात सभी संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिया गया है।

स्वयं भी आवेदक कर सकते हैं निबंधन
उपायुक्त ने बताया कि राशन कार्डधारी स्वयं मोबाइल एप (सीएम सपोर्ट केयर ) के माध्यम से भी अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें https://jsfss.jharkhand.gov.in / मोबाइल एप (सीएम सपोर्ट केयर) के माध्यम से आवेदन करेंगे। सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को इस योजना के तहत पोषक क्षेत्र के 50 – 50 लाभुकों को प्रतिदिन पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया है।

आवेदन हेतु निर्धारित अर्हता निम्न हैं :-
– आवेदक को राज्य के NFSA अथवा JSFSS का राशन कार्डधारी होना चाहिए।
– राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए।
– आवेदक के आधार से लिंकड बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल संख्या अद्यतन होना चाहिए।
– आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
– आवेदक का दो पहिया वाहन राज्य में निबंधित होना चाहिए।


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