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दूसरे राज्यो में प्रवास पर जाने से पहले अपना निबंधन जरूर करा लें प्रवासी मजदूरों: सहायक श्रमायुक्त


Bokaro: अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना के अंतर्गत बोकारो जिला द्वारा गठित ‘मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष’ से कुल चार प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। 

इनमें पेटरवार प्रखंड के अंगवाली निवासी स्व. आसिफ आलम के आश्रितों को 50,000 रुपये का चेक, गोमिया प्रखंड के गोमिया चौधरी टोला निवासी स्व. दीपक यादव के आश्रितों को 50,000 रुपये का चेक, चंदनकियारी प्रखंड के मानपुर मोहल्ला निवासी स्व. अजय बाउरी के आश्रितों को 50,000 रुपये का चेक तथा चंद्रपुरा प्रखंड के तेलोन निवासी स्व. संजय तुरी, जिनकी मृत्यु दूसरे राज्य में हो गई थी, के आश्रितों को 50,000 रुपये का चेक दिया गया। उक्त जानकारी श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने दी।

■ मृतक प्रवासी श्रमिक का विवरण :-

★ सलीम अहमद, निवासी ग्राम- अंगवाली, पोस्ट ऑफिस + थाना- पेटरवार, अंचल पेटरवार, जिला- बोकारो, जो स्वर्गीय आसिफ आलम, ग्राम- अंगवाली, पोस्ट ऑफिस + थाना- पेटरवार, अंचल पेटरवार, जिला- बोकारो के आश्रित हैं, को कुल देय लाभ के रूप में 50,000/- (पचास हजार) रुपये का चेक दिया गया।

★ अंजलि देवी, पत्नी स्वर्गीय स्वर्गीय संजय तुरी, निवासी ग्राम- तेलोन, पोस्ट ऑफिस- चंद्रपुरा, पुलिस स्टेशन चंद्रपुरा, जिला- बोकारो, जो स्वर्गीय संजय तुरी, ग्राम- तेलोन, पोस्ट ऑफिस- चंद्रपुरा, पुलिस स्टेशन चंद्रपुरा, जिला- बोकारो के आश्रित हैं, को मात्र 50,000/- (पचास हजार) रुपये का चेक दिया गया।

★ श्रीमती रीना देवी, स्वर्गीय दीपक यादव के आश्रित, ग्राम- गोमिया चौधरी टोला, पोस्ट- गोमिया, जिला बोकारो, स्वर्गीय संजय तुरी के आश्रित, ग्राम- तेलोन, पोस्ट- चंद्रपुरा, थाना चंद्रपुरा, जिला- बोकारो, दीपक यादव, ग्राम- गोमिया चौधरी टोला, पोस्ट- गोमिया, जिला बोकारो के निवासी को देय कुल लाभ के लिए मात्र 50,000/- (पचास हजार) रुपये का चेक दिया गया।

★ श्रीमती शांति देवी अजय बाउरी, ग्राम- मानपुर मोहल्ला, चंदनकियारी, जिला बोकारो के निवासी, स्वर्गीय अजय बाउरी के आश्रित, ग्राम- मानपुर मोहल्ला, चंदनकियारी ब्लॉक, जिला बोकारो को देय कुल लाभ के लिए मात्र 50,000/- (पचास हजार) रुपये का चेक दिया गया।

■ प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों में प्रवास पर जाने से पूर्व अपना निबंधन अवश्य कराएं-

श्रम आयुक्त श्री प्रवीण कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों में प्रवास पर जाने से पूर्व अपने निकटतम श्रम कार्यालय में जाकर अथवा shramadhan.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन निबंधन कराकर अपना निबंधन करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु होने तथा स्थायी अथवा पूर्ण विकलांगता की स्थिति में पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को मात्र 2,00,000/- (दो लाख रुपए) तथा अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों/लाभार्थियों को मात्र 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) का भुगतान किया जाएगा।

इसी दुर्घटना में दो आंख अथवा दो अंग की हानि होने पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक लाभार्थियों को मात्र 2,00,000/- (दो लाख रुपए) तथा अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों/लाभार्थियों को मात्र 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) का भुगतान किया जाएगा। अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों/लाभार्थियों को 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान किया जाएगा।

इसी प्रकार, दुर्घटना में एक आंख या एक अंग की हानि होने पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक लाभार्थियों को मात्र 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का भुगतान किया जाएगा तथा अपंजीकृत प्रवासी श्रमिक लाभार्थियों के आश्रितों/लाभार्थियों को मात्र 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये) का भुगतान किया जाएगा।

सामान्य मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत प्रवासी श्रमिक लाभार्थियों को शव को मूल निवास स्थान पर लाने के लिए अधिकतम 50,000/- (पचास हजार) रुपये तथा अपंजीकृत प्रवासी श्रमिक लाभार्थियों के शव को मूल निवास स्थान पर लाने के लिए अधिकतम 50,000/- (पचास हजार) रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

यदि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक जिनकी मृत्यु अन्य राज्यों में हो गई है तथा उनके आश्रितों ने श्रम विभाग को आवेदन समर्पित नहीं किया है, तो वे शीघ्र आवेदन समर्पित कर उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा उक्त योजना का लाभ झारखंड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना, 2015 के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।


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