Bokaro: झारखण्ड सरकार का श्रम विभाग (Labour Department) विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले स्टाफ, वर्कर्स, लेबर आदि लोगो के हितो की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। बोकारो के श्रम विभाग ने इसकी शुरुआत करते हुए बुधवार को शहर के 8 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट (CGM) के कोर्ट में ग्रेच्युटी एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज़ करा दिया है।
इन स्कूलों में शहर का नामी श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल के साथ-साथ सरदार पटेल स्कूल, क्रेसेंट पब्लिक स्कूल आदि भी है। श्रम विभाग के द्वारा की गई इस तरह की करवाई से हड़कंप है। बताया जा रहा है कि श्रम विभाग की निगाह बड़ी स्टील कंपनियों, पावर प्लांटों और अन्य बड़ी कंपनियों के ठेकेदारों पर भी है जो मिनिमम वेज एक्ट और अन्य अधिनियमों का उल्लंघन कर रहे है। उनमे से कइयों को नोटिस भेजा जा चूका है।
सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा कि उनके विभाग को लगातार श्रम अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत मिल रही थी। ऐसी स्थिति में श्रम अधिनियम के अनुपालन नही किये जाने पर कई प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया। उन्होंने बताया कि उपादान (ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972) के अधीन करीब 17 स्कूलों को नोटिस किया गया था।
उन विद्यालयों से इस संबंध में प्रपत्र AU एवं L में अनुपालन हेतु माँगा गया था। लेकिन निम्नलिखित आठ विद्यालयों के तरफ से ना ही कोई उपस्थित हुए और ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया गया। इस संबंध में विभिन्न कोटी के कामगारो, शिक्षकों के हितो के लिए कुल 8 स्कूलों एवं 1 प्रतिष्ठान के खिलाफ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय बोकारो में मुकदमा दायर किया गया है।
इन स्कूलों पर मुक़दमा दर्ज
(1) M.S PUBLIC SCHOOL, CO-OPERATIVE COLONY BOKARO
(2) CRESCENT PUBLIC SCHOOL, CHAS (3) CRESCENT PUBLIC SCHOOL, SEC-6 B.S.CITY (4) SARDAR PATEL PUBLIC SCHOOL, SEC-9 B.S.CITY (5) YMCA INTERNATIONAL ACADEMY, SIWANDIH, BOKARO (6) VIEW POINT HIGH SCHOOL, RAM NAGAR COLONY, CHAS (7) SHREE AYAPPA PUBLIC SCHOOL, SEC-5 B.S.CITY (8) GALAXY PUBLIC SCHOOL, TELIDIH CHAS BOKARO (9) SR ENTERPRISES, BALIDIH BOKARO
जो भी प्रतिष्ठान/संस्थान/संवेदक श्रम अधिनियम का उल्लंघन करेगा। उनके खिलाफ श्रम विभाग श्रमिकों के हितो का रक्षा के लिए मुकदमा दायर करने की कारवाई की जाएगी
सहायक श्रमायुक्त
बोकारो