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चुनाव कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को बड़ी राहत: आयोग ने दी पोस्टल बैलेट से मतदान की खास अनुमति


Bokaro: भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव-2024 में मीडिया कर्मियों को ‘आवश्यक श्रेणी’ में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कवरेज के लिए जारी ‘‘प्राधिकार पत्र‘‘ धारक जिले के सभी मीडिया कर्मी अपने कर्तव्य पर रहते हुए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इसकी जानकारी मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) विजया जाधव ने दी।

कैसे प्राप्त करें पोस्टल बैलेट

मीडिया कर्मी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (सूचना भवन) बोकारो एवं संबंधित क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12डी डाउनलोड किया जा सकता है।

फॉर्म कहां और कैसे करें जमा

निर्वाचन की अधिसूचना के 05 दिनों के अंदर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा।

पोस्टल बैलेट के माध्यम से कब करना है मतदान

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 06 दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 03 दिन पूर्व तक मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं। उक्त 03 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह 09 बजे से सायं 05 बजे तक कार्यरत रहेंगे। पोस्टल बैलेट केन्द्र की जानकारी बाद में दी जाएगी। जहां मीडिया कर्मियों को भरे हुए पोस्टल बैलेट को जमा करना होगा।


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