Bokaro: राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने भी आदेश जारी किया। उन्होंने आदेश कहा है कि लॉकडाउन को लेकर पहले लिए गए फैसले यथावत लागू रहेंगे। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं की दुकान और प्रतिष्ठान दिन के 2:00 बजे तक खुले रहेंगे। दिन के 3:00 बजे के बाद लोगों का बेवजह घर से निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, मॉल, दुकान, पार्क से लेकर अन्य संस्थाएं भी बंद रहेगी।
👉 ■ ई पास अनिवार्य :-

उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 16 मई से सख्ती बढ़ाई है। इस पाबंदियों के तहत निजी वाहन परिचालन के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है। ई-पास के लिए सरकार द्वारा epassjharkhand.nic.in वेबसाइट पर जाकर लॉगइन कर कर के लोग सरकार द्वारा अनुमत कामों के लिए ही पास ले सकते हैं। यह पास केवल सात कामों के लिए जारी किया जाएगा :- एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फूड व ग्रॉसरी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एवं शादी व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए जारी किया जाएगा।
👉 ■ बगैर पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध :-
◆ बगैर ई-पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
◆ ईपास को epassjharkhand.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
◆ स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए पास की जरूरत नहीं होगी
◆ जिला प्रशासन द्वारा उपयोग की जाने वाली बसों को छोड़कर राज्य के अंदर या राज्य के बाहर बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
◆ व्यवसायिक उपयोग के लिए निबंधित टैक्सी, टेंपो का परिचालन जारी रहेगा, इसके लिए ई-पास जरूरी नहीं होगा।
◆ राज्य के अंदर निजी वाहन से चलने के लिए ई – पास की जरूरत होगी पर राज्य के बाहर जाने के लिए ही पास जरूरी नहीं होगा।
◆ केंद्र, राज्य या दूसरे राज्य सरकारों के वाहनों के आवागमन के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
◆ झारखंड की सीमा से गुजरने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
◆ जिला प्रशासन द्वारा चेकिंग की व्यवस्था किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति भी किया गया है।
■ शादी घर या कोर्ट में होगी, बाजा बारात नहीं होगा, दूल्हा-दुल्हन समेत 11 लोग ही होंगे शामिल।
◆ ना बारात निकलेगी या नहीं कोई बाजा बजेगा ना डीजे बजेगा और न पटाखे छोड़ सकेंगे।
◆ शादी की तिथि से 3 दिन पहले अपने निकटतम थाने को सूचना देना अनिवार्य होगा।
◆ अंतिम संस्कार के लिए नया आदेश जारी किया गया है। इसमें अब 20 लोग ही शामिल होंगे।
◆ अंतिम संस्कार में जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी।
👉 ■ ये सेवाएं बंद ही रहेंगे :-
◆ जूता चप्पल, कपड़ा, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक, किताब कॉपी व स्टेशनरी कॉस्मेटिक की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी।
◆ 5 से अधिक लोगों को एक साथ जुटने पर प्रतिबंध रहेगा।
◆ धार्मिक संस्थान पूजा स्थल खुले रहेंगे पर लोगों का प्रवेश वर्जित होगा, धार्मिक तथा अन्य सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे।
◆ सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिंग, इंस्टिट्यूशन बंद रहेंगे। परन्तु डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी।
◆ बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को झारखंड के लिए रवाना होने से पहले झारखंड ट्रेवल डॉट एनआईसी डॉट इन पर अपनी पूरी जानकारी देनी होगी।
◆ राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।
◆ यह एयरलाइंस के कर्मी, केंद्र सरकार के करने पर लागू नहीं होगा जो प्रतिदिन सरकारी काम से झारखंड आते हैं।
◆ माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, औद्योगिक और एग्रीकल्चर से जुड़े कार्यों में शामिल लोगों पर यह लागू नहीं होगा।
◆ वहीं जो झारखंड आने के 72 घंटे के अंदर लौट जाएंगे उन्हें क्वॉरेंटाइन नहीं होना पड़ेगा
