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Bokaro: 18 वर्ष पूरा करने वाले युवक-युवती व छूटे हुए आमजन, मतदाता सूची में नाम दर्ज के लिए 25 दिन शेष


Bokaro: अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है,तो आपके पास एक और मौका है मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का। भारत निर्वाचन आयोग एवं मंत्रिमंडल निर्वाचन रांची के निर्देशानुसार एक अप्रैल 2024 को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवक-युवती व छूटे हुए आम जन अपना नाम मतदाता सूची में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं।

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लोकसभा आम निर्वाचन 2024 लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का यह आखिरी मौका है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गिरिडीह एवं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में नामांकन की आखिरी तिथि 06 मई 2024 एवं फॉर्म 6 प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2024 है। यानि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर मात्र 25 दिन शेष है।

मतदाता सूची में ऐसे जुड़वाएं अपना नाम

आम जन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अपने नजदीकी मतदान केंद्र के बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) से संपर्क कर फॉर्म-6 भर सकते हैं। वहीं, ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आम जन को उन्हें अपने स्मार्ट मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करना होगा या इंटरनेट ब्राउजर पर #VSP PORTAL (वोटर सर्विस पोर्टल) https://voters.eci.gov.in पर जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की कार्रवाई करनी होगी।

निर्वाचन संबंधित किसी भी सहायता – शिकायत के लिए आमजन टोल फ्री नंबर 1950 को डायल कर सकते हैं। जिले में यह सेवा सुबह 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक संचालित है। यह सेवा मुफ्त है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है।

मतदाता सूची में नाम दर्ज करने को निम्न दस्तावेज जरूरी

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो,पहचान पत्र आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र, जहां रह रहे हैं वहां का पू्र्फ जैसे बिजली का बिल या कोई दूसरा दस्तावेज, उम्र प्रमाण पत्र दसवीं कक्षा की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है।

इन दस्तावेजों को भी दिखाकर कर सकते हैं मतदान

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत आगामी 25 मई 2024 को गिरिडीह एवं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। ऐसे में मतदाताओं को मतदान करने से पहले मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र (ईपीक) प्रस्तुत करना होता है। यादि किसी कारणवश मतदाता मतदान केंद्र में ईपीक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में मतदाता वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए ईपीक के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज को मान्य किया गया है।

इसमें पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी किए गए कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,आधार कार्ड,सांसद/विधायक पार्षद को जारी कार्ड एवं विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआइडी) शामिल है।


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