Bokaro: नियमित जांच अभियान के दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी व ई-सिगरेट के तहत छापामारी सिटी थाना क्षेत्र के राम मन्दिर चौक, सेक्टर-1 एवं कैम्प-2 बोकारो में की गई।
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छापामारी के दौरान कुल 54 दुकानों की जांच की गई जिसमें जो भी व्यक्ति व दुकानदार कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुये पाया गया उसको कोटपा-2003 की धारा 4, 6ए एवं 6 बी के अन्तर्गत कुल 15 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 2000 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।
जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा 6ए का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु छापामारी की जा रही है। जिला परामर्शी के अनुसार वैसे सभी विक्रेता / दुकानदार जिन्हों ने कोटपा 2003 की धारा 6 ए में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड (आकार एवं मापदण्ड) के अनुरूप प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य है जो लोग बोर्ड नही लगाये है उन्हें कोटपा-2003 की धारा 6 के तहत 200 रु तक की चालान की जा सकती है।
बैधानिक चेतावनी वाला बोर्ड निम्न है- जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। सभी आमजनमानस से अनुरोध है कि खुले में धुम्रपान का सेवन न करें। बोकारो जिला में सभी थाना स्तर पर एक कोटपा नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है वह किसी भी समय किसी को भी जो सार्वजनिक स्थान (जहां पर दो आमजन आसानी से बिना को रूकावट के आ, जा सकें ऐसे सभी स्थान सार्वजनिक हैं) धुम्रपान कर रहे है उनका कभी भी चालान हो सकता है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिटी थाना की गशती बल साथ में उपस्थित थे।