Bokaro: जिले के सिविल सर्जन एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ए. बी. प्रसाद ने जिले के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्देश जारी किया है। इन संस्थानों को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। यह कदम चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी जरूरी
सिविल सर्जन कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजी चिकित्सा संस्थानों को फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा। जिन संस्थानों द्वारा 3 जुलाई 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
बिना निबंधन संचालन अवैध माना जाएगा
कार्यालय ने सभी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों से अपील की है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। रजिस्ट्रेशन और फायर सर्टिफिकेट के बिना किसी भी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम का संचालन अवैध माना जाएगा। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x