Bokaro: शहर के प्रसिद्ध निजी विद्यालय चिन्मया विद्यालय द्वारा एक छात्र का नामांकन शुल्क वापस नहीं किये जाने के मामले को उपायुक्त (DC) बोकारो जाधव विजया नारायण राव ने काफी गंभीरता से लिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) जगरनाथ लोहरा ने जांच कर मामले को सही पाए जाने के बाद अपने आदेश से चिन्मया विद्यालय को उक्त छात्र का संपूर्ण नामांकन शुल्क वापस करने का लिखित आदेश दिया है. डीईओ ने बताया कि उपायुक्त बोकारो-सह-अध्यक्ष, जांच समिति को संजीत कुमार, गुड्स गार्ड, भोजुडीह बोकारा का आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें बताया गया था कि उनके द्वारा पुत्र सुमन के चिन्मया विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया में कुल 64,610 रुपये नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था. किसी कारण से, सुमन का नामांकन चिन्मय विद्यालय में नहीं हो सका, बाद में जब संजीत कुमार ने नामांकन शुल्क वापस करने के लिए कहा, तो विद्यालय ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.
जांच समिति के निर्णय के अनुसार चिन्मया विद्यालय, बोकारो के प्राचार्य को संजीत कुमार, गुड्स गार्ड, भोजूडीह द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशि वापस करने का आदेश दिया गया. Click here to join Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
बताया जा रहा है कि झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से चिन्मया स्कूल की मनमानी की शिकायत उपायुक्त के समक्ष रखी गई थी. झारखंड अभिभावक संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र राय ने कहा कि इस आदेश पर हम बोकारो उपायुक्त को धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी अभिभावकों को उपायुक्त मोहदया से बहुत उम्मीद है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी.