Bokaro: बोकारो कोर्ट ने जाली नोट का कारोबार करने वाले जगरनाथ यादव उर्फ़ जगरनाथ घोष को 10 साल सश्रम कारावास और 10 हज़ार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यादव के पास से 1000 रूपये के 90 जाली नोट बरामद हुए थे। यह घटना 20 जनवरी 2015 की है। इस मामले में अन्य अभियुक्त हरेंद्र कुमार सिंह को 25 फरवरी 2022 को सजा हो चुकी है।
बोकारो न्यायालय के एडीजे चतुर्थ योगेश कुमार सिंह ने जगरनाथ यादव को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है। यादव मालदा का रहने वाला है। केस के बीच में वह भाग गया था। जिसे फिर पुलिस पकड़कर ले आई और अदालत में प्रस्तुत किया ।
इस केस के एपीपी राकेश कुमार गए ने बताया कि हरला थाना पुलिस ने गुप्त सुचना के आधार पर बसंती मोड में छापा मारकर यादव को 90 हज़ार और सिंह को 45 हज़ार के जाली नोट के साथ पकड़ा था।