Bokaro: 01 मार्च 2025 को शादी-सह-रिशेप्सन कार्यक्रम के दौरान अमृत पार्क (बोकारो समाहरणालय के समीप) में रात्रि 2:00 बजे तक तीव्र आवाज में डी० जे० के माध्यम से गाना बजाया जा रहा था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में पारित निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
उपायुक्त ने जारी नोटिस में संवेदक को कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सि०) संख्या-72/1998, फोरम फार प्रिवेन्सन ऑफ इन्वायरमेंट एण्ड साउण्ड पोल्यूसन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिये गए आदेश के आलोक में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाना वर्जित है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1951 में दिये गये नियमों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र की ध्वनि तीव्रता 60 डेसीबल से अधिक न होनी चाहिए।
इसके बावजूद अमृत पार्क फेज 05 में तीव्र आवाज में डी०जी० के माध्यम से गाना बजाया जा रहा था, जो न केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवमानना है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आमजनों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जाना प्रतीत होता है। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
उपायुक्त ने संबंधित संवेदक श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह को निदेश दिया है कि दिनांक 07 मार्च 2025 को अप०ः 5:30 बजे समाहरणालय स्थित उपायुक्त न्यायालय में अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के निमय 4(2), 7(1), 7(2), B(1) तथा 8(2) के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करते हुए आपके विरूद “Maintenance of Air Quality Standard in respect of Noise Pollution” Act के तहत दण्डनात्मक कार्रवाई की जायेगी। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x