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Bokaro: लाइसेंसी तमंचा या बन्दुक रखने वाले दो दिनों के भीतर करवा लें सत्यापन, नहीं तो लाइसेंस हो जायेगा कैंसिल


Bokaro: लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को (सरकारी, गैर सरकारी बैंक एवं संस्थानों आदि में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यरत है, को छोड़कर) शस्त्रों एवं कारतूस का संबंधित थाना में सत्यापन किया जाना है। अब तक कम संख्या में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपना शस्त्र एवं कारतूस संबंधित थाना में सत्यापन के लिए जमा किया गया है।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव के निर्देश पर जिला शस्त्र दंडाधिकारी ने पत्र जारी कर ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा अब तक अपना शस्त्र संबंधित थाना में जमा नहीं किया गया है।

उन्हें दो दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से शस्त्र एवं कारतूस संबंधित थानों में जमा कर सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही, सत्यापन की प्रति को जिला शस्त्र दंडधिकारी के कार्यालय में समर्पित करने को कहा है।

निर्धारित समय में शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नहीं कराएं जाने पर संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) रद करने की कार्रवाई की जायेगी।


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