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Bokaro: नगर निगम क्षेत्र में खुला सिगरेट बेचने पर लगेगा 1000 रू का जुर्माना


Bokaro: उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर नगर निगम चास में कोटपा-2003 (COTPA) अधिनियम के अनुपालन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार के मार्गदर्शन में नगर निगम सभागार में हुई, जिसमें सभी नगर प्रबंधक, कर वसूलीकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्घाटन सहायक नगर आयुक्त जयपाल सिंह एवं नगर प्रबंधक अनुप गुंजन टोपनो ने किया।  Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x 

जयपाल सिंह ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य COTPA-2003 की धारा 4, 6ए और 6बी को प्रभावी रूप से लागू कराना है, साथ ही इसमें हाल ही में हुए संशोधनों की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण में स्पष्ट किया गया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x 

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि होटल मालिकों को गैर-धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाना अनिवार्य है, अन्यथा Rs 1000 का जुर्माना लगेगा। साथ ही खुले सिगरेट बेचने पर भी जुर्माना तय है। जिला परामर्शी मोहम्मद असलम ने बताया कि स्कूल, कोर्ट, सरकारी कार्यालय व अस्पताल से 100 मीटर के भीतर तंबाकू सेवन या थूकने पर भी ₹1000 का जुर्माना लगेगा। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x 


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