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Bokaro: विभिन्न लाज, होटल, विवाह भवन में चल रहा छापेमारी अभियान


Bokaro: झारखंड सामान्य स्नातक योग्ताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (जेएसएससी-सीजीएल) शनिवार – रविवार (21 व 22 सितंबर 2024) को होने वाली है। उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के निर्देश पर दोनों अनुमंडल पदाधिकारी क्रमशः चास श्री ओम प्रकाश गुप्ता, बेरमो श्री अशोक कुमार ने अपने – अपने क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के बाहर 21 सितंबर को पूर्वाह्न आठ बजे से धारा – 163 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। जिले के सभी 64 परीक्षा केंद्रों के बाहर 500 मीटर की परिधि में धारा – 163 लागू रहेगा।

इस दौरान पांच या पांच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होने, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना आदि। किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार लाठी, डंडा, भाला, तीर – धनुष, फर्सा, बर्छा आदि में से कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना।

निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र – शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र – शस्त्र के भी किसी प्रकार का कोई जुलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जाना।

परीक्षा एवं परीक्षा केंद्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना प्रतिबंद्धित रहेगा।

धारा – 163 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चास एवं बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में 64 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिले में 29,700 परीक्षार्थी 21 व 22 सितंबर को शामिल होंगे।

कदाचार मुक्त होगी परीक्षा

कदाचारमुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, फ्लाइंग स्कावाड, स्टैटिक पर्यवेक्षक, पुलिस बल आदि को प्रतिनियुक्त किया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को जिले के विभिन्न होटलों/लाज/ विवाह भवन आदि में छापेमारी अभियान बीडीओ/सीओ – थाना प्रभारी व वरीय पदाधिकारियों द्वारा चलाया गया।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 एवं 22 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता धारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित परीक्षार्थियों के लिए जरूरी जानकारी निम्न है :-

 राज्य में झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के उपाय) अधिनियम 2023 लागू है। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए या धारा 2 (जी) (1) के तहत परिभाषित अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तीन साल की अवधि के लिए कारावास और पांच लाख रुपये से कम नहीं होने वाले जुर्माने से दंडित किया जाएगा और जुर्माना न चुकाने पर ऐसे परीक्षार्थी को नौ महीने की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि कोई परीक्षार्थी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में धोखाधड़ी करने या किसी अन्य परीक्षार्थी को धोखा देने का कारण बनने या धारा 2 (जी) (1) के तहत परिभाषित अनुचित साधनों का उपयोग करने के अपराध में बार बार पाया जाता है, तो उसे कम से कम सात वर्ष की अवधि के कारावास और कम से कम दस लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और जुर्माना न चुकाने पर ऐसे परीक्षार्थी को ढ़ाई साल की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा।

 यदि कोई व्यक्ति, मुद्रणालय, परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवा प्रदाता, परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रबंधन, परीक्षा सामग्री रखने और परिवहन के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति और संगठन, परीक्षा प्राधिकरण, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग सेंटर या किसी अन्य संस्था का कोई कर्मचारी खंड 2 (जी) (2) में परिभाषित षड्यंत्र या अन्यथा अनुचित साधनों में लिप्त होता है, ऐसा करने का प्रयास करता है या इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, तो उसे कम से कम दस वर्ष की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकता है और साथ ही उसे दो करोड़ रुपये से कम नहीं, लेकिन दस करोड़ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तथा जुर्माना अदा न करने पर ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा।

 यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकारी के साथ षडयंत्र करता है या अन्यथा अनुचित साधनों का उपयोग करता है या इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह किसी एक अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा, जो दस वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु दस करोड़ रुपये तक हो सकेगा और जुर्माने का भुगतान न करने पर, ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डित किया जाएगा।

 जो कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी, जबरन वसूली या डकैती करता है या किसी भी अनधिकृत साधन से उत्तर पुस्तिका या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) शीट को नष्ट करता है, किसी भी समय, परीक्षा

 समाप्त होने से पहले या बाद में, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी अवधि के लिए कारावास से, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो दो करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है, दंडनीय होगा और जुर्माना के भुगतान में चूक होने पर, ऐसे व्यक्ति को तीन साल की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा।

गिरफ्तारी की शक्तिः

 यदि झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 के अधीन प्राधिकृत पुलिस अधिकारी के पास अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लेखबद्ध किया जाना चाहिए) कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और यथाशीघ्र उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा।


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