Bokaro: धनबाद आग त्रासदी ने एक बार फिर जिला प्रशासन को जिले में चल रहे निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया है। राज्य के अन्य ज़िलों की तुलना में यहाँ तस्वीर दूसरी है। बोकारो के अधिकांश निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा संस्थान बिना फायर एनओसी के चल रहे है।
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, 79 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में से केवल आठ संस्थानों के पास वैध फायर एनओसी है, बाकी एडवाइजरी पर चल रहे है।
डीसी, बोकारो, कुलदीप चौधरी ने कहा कि जिले में चल रहे निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम से संबंधित स्थिति की समीक्षा कि जाएगी। उनके दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और उसके आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। फरवरी के पहले सप्ताह में क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर बैठक करने का निर्देश दिया गे है। इससे पहले डीडीसी बोकारो को इस पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
बोकारो अग्निशमन विभाग के प्रभारी बिनोद कुमार सिंह ने कहा, एनओसी केवल उन्हीं संस्थानों को जारी की जाती है जो आवश्यक मापदंडों को पूरा करते हैं। प्रक्रिया के अनुसार, अस्पताल एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसके बाद स्थानीय अग्निशमन विभाग के अधिकारी निरीक्षण के लिए जाते हैं और एडवाइजरी देते हैं, अगर वे उसे पूरा करते हैं, तभी उन्हें एनओसी जारी किया जाता है।
बोकारो में कई अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जो एडवाइजरी पर चल रहे हैं, एनओसी पर नहीं। जिला स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी पर ही क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट का एनओसी दे दें रहा है।
टाउनशिप में अधिकांश जिस भवन में निजी अस्पताल या नर्सिंग होम चल रहे हैं, वह आवासीय-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बीएसएल द्वारा आवंटित भूखंड हैं। आवासीय और दुकान के लिए उन भूखंडों का डिजाइन बीएसएल द्वारा पास कराया गया है। ग्राउंड फ्लोर दुकान के लिए है और ऊपर के दो फ्लोर 2 बीएचके आवास हैं। लेकिन इसमें कई निजी अस्पताल चल रहे हैं।
संवेदनशील बात यह है कि बोकारो स्टील प्लांट (BSL) द्वारा टाउनशिप में चल रहे अधिकांश निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को “अनधिकृत” करार दिया गया है। क्योंकि वे टाउनशिप में बिना अनुमति चल रहे हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग के लिए बीएसएल की जमीन में चल रहे निजी अस्पताल व नर्सिंग होम को एनओसी जारी करना मुश्किल हो जाता है.
बीएसएल सूत्रों के अनुसार, बोकारो स्टील सिटी में चल रहे निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और नर्सिंग होम कंपनी के नियमों के तहत “प्रतिबंधित व्यापार” की श्रेणी में आते हैं और इस तरह के व्यापार को पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं चलाया जा सकता है। बीएसएल (BSL) इससे पहले 2018 में भौतिक सत्यापन के बाद ऐसे 59 चिकित्सा संस्थानों को नोटिस जारी किया था।