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Bokaro: मतदान दिवस पर कामगारों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश


Bokaro: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार सोमवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्री गिरजा शंकर प्रसाद ने जिले के निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों/कंपनियों के प्रबंधकों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मौके पर मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे।

बैठक क्रम में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने सभी उपक्रमों/कंपनियों के प्रतिनिधियों को बताया कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा अधिसूचना जारी कर विधानसभा आम चुनाव 2024 में मतदान की तिथि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा-135ख के तहत निम्नांकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है।

 किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है। मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

 उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती।

 यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

 यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।”

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार सभी निर्वाचक जो प्रतिष्ठानों और दुकानों के कर्मचारी हैं, जिनमें शिफ्ट के आधार पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा, जहाँ विधानसभा आम चुनाव आयोजित होने वाला है। इसके अलावा ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, वह सामान्य मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में सेवारत या नियोजित हो सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्य करने वाले श्रमिक मतदाता भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख (1) के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे। दैनिक वेतनभोगी/अनौपचारिक कर्मचारी भी मतदान के दिन अवकाश और वेतन के हकदार होंगे।

इस संबंध में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने कहा कि सभी निजी औद्योगिक संस्थानों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करा दिया गया है। राज्य में 13 एवं 20 नवंबर को मतदान दिवस है। सभी इसका शत – प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में बोकारो स्टील लिमिटेड, सीसीएल, आइओसीएल, बीपीसीएल, सीटीपीएस, ओएनजीसी, डीवीसी आदि कंपनियों के प्रतिनिधि, जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक आदि शामिल थे।


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