Bokaro: गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगामी दिनांक 27 मई 2021 तक लागू किया गया है। इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह अपने – अपने घर पर या कोर्ट में ही की जानी है। इसी को लेकर उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राजेश सिंह ने ज़िले अंतर्गत सभी सामुदायिक/बैंक्वेट हॉल को सील करने का निर्देश दिया है। इस बाबत गुरुवार को पत्र भी निर्गत कर दिया गया है।
■ अनुमंडल पदाधिकारी चास/बेरमो(तेनुघाट) को दिया निर्देश
कार्यालय द्वारा जारी पत्र में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार बोकारो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी सामुदायिक भवन/बैंक्वेट हॉल को सील बंद करने का आदेश दिया है। उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी चास शशि प्रकाश सिंह एवं अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) अनंत कुमार को अविलंब इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसे भवनों एवं हॉल की सूची कार्यालय को समर्पित करने को कहा है।

■ आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई-
अगर किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश (शादी समारोह अपने – अपने घर पर या कोर्ट में ही की जानी है) का उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
