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हाईकोर्ट के आदेश पर खोला गया बोकारो का रिसॉर्ट


Bokaro: हाईकोर्ट के आदेश पर बोकारो के नारायणपुर स्थित रिसॉर्ट परिसर को शनिवार को जिला प्रशासन ने फिर से खोल दिया। रिसॉर्ट को जो सील कर दिया गया था, वह चास एसडीओ के मौजूदगी में खोला गया। यह कदम हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया, जिसमें बोकारो के उपायुक्त को 48 घंटे के अंदर रिसॉर्ट का सील तोड़ने का आदेश दिया गया था।

कोर्ट का आदेश और भविष्य की सुनवाई: See Video….

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई तक शपथ पत्र दाखिल करे, जिसकी तारीख 1 मई को तय की गई है। यह मामला फरवरी के दूसरे सप्ताह में दायर की गई एक याचिका पर आधारित है।

याचिका का संदर्भ:
याचिकाकर्ता ललन पांडेय ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि 9 जनवरी को बिना किसी कारण बताओ नोटिस के उनके रिसॉर्ट को जिला प्रशासन ने सील कर दिया। पांडेय ने तर्क दिया कि उन्होंने वर्ष 1983 में उक्त संपत्ति खरीदी थी और इसके बाद लगातार उसका कब्जा रखा। उन्होंने कहा कि रिसॉर्ट निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया गया था, और उपायुक्त को इसे सील करने का अधिकार नहीं था, जिससे उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

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