Bokaro: बीएसएल, बीपीएससीएल तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के भूतपूर्व कर्मचारी जो कंपनी की सेवा से 31-03-2021 या उससे पहले पृथक हुए हों। उनके पति/पत्नी एवं आश्रितों को अब वैसे ई/एफ/ईएफ प्रकार के आवास लाइसेन्स योजना-2021 के तहत दिए जाएंगे जो ऐसे भूतपूर्व कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान बीएसएल द्वारा आधिकारिक तौर पर आवंटित की गयी हो और कंपनी से पृथक होने के उपरान्त आवास अभी भी उनके दखल में है । इस योजना के तहत बीएसएल, बीपीएससीएल तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी एवं आश्रितों को जनवृत-1, जनवृत-2, जनवृत-3, जनवृत-4, जनवृत-5, जनवृत-6, जनवृत- 8, जनवृत-9, जनवृत-11, जनवृत-12 तथा कैम्प-2 के ई/एफ/ईएफ प्रकार के आवास लाइसेन्स के तहत दिए जाएंगे ।
सर्कुलर देखने के लिए इसपर क्लिक करे: Circular- Licensing 2021 (1)

इस योजना के तहत लाइसेन्स पर आवास आवंटन हेतु फॉर्म 05 अप्रैल से स्टेट बैंक कलेक्ट पर ऑन-लाइन उपलब्ध होगी। इच्छुक आवेदकों को स्टेट बैंक कलेक्ट के वेब साइट पर ही फॉर्म ऑन-लाइन जमा करनी होगी। ऑन -लाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल तय की गई है। आवेदन की प्रिन्टेड प्रति नगर सेवा भवन के मेन गेट पर अवस्थित ड्रॉप बॉक्स में 27 अप्रैल तक जमा की जा सकती है। इस योजना के तहत आवेदक को एक ही आवास आवंटित की जाएगी।
बीएसएल, बीपीएससीएल तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के वैसे भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे जिन्होंने कम्पनी आवास पूर्व में भी लाइसेन्स या लीज़ पर लिया हो अथवा जिन्होंने पूर्व में कम्पनी आवास लाइसेन्स या लीज़ पर लेने के पश्चात् खाली कर दिया हो। बीएसएल, बीपीएससीएल तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के वैसे भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी जिनके नाम पर बीएस सिटी में आवासीय/ व्यावसायिक प्लॉट हो या वैसे भूतपूर्व कर्मचारी जिनके पति/पत्नी के नाम पर बीएसएल का आवास आवंटित हो अथवा कम्पनी आवास लीज़ पर आवंटित हो वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
इसके अलावा वैसे भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे जो सेवा से टर्मिनेट/डिसमिस किये गये हों। योजना का लाभ उठाने के लिए आवास के पूर्व का बकाया सम्पदा बिल (यदि हो) का भुगतान भी किया जाना अनिवार्य है। सेल की अन्य इकाइयों के भूतपूर्व कर्मचारियों को यदि सेल के किसी दूसरे टाउनशिप में कंपनी आवास लीज़ या लाइसेन्स पर आवंटित हैं, तो वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इस योजना के लिये 1000 रुपए मात्र प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है। लाइसेन्स पर आवास आवंटन के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर 1,50,000 रुपए मात्र तथा अन्य शुल्क के तौर पर 47,190 रुपए मात्र जमा करना तय किया गया है। विस्थापित श्रेणी के आवेदकों को सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर 75,000 रुपए मात्र जमा करना होगा।
आवास लाइसेन्स योजना की अन्य शर्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इससे संबंधित सर्कुलर नगर प्रशासन विभाग के नोटिस बोर्ड में देखी जा सकती है।
