Bokaro: बोकारो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या मिश्रा की अदालत ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) प्रबंधन के साथ – साथ सेवानिवृत्त पूर्व ईडी पीएंडए सितांशु प्रसाद , जीएम पीएंडए बसंत ठाकुर , जीएम शिवदत्त झा और सुरेंद्र सिंह पर जुर्माना लगाया है।
अदालत ने प्रबंधन को एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इसके अलावा वर्ष 1994 के तीन मार्च से रिटायरमेंट तक ( 18 वर्ष नौ • माह 12 दिन ) प्रतिदिन दो सौ रुपये के हिसाब से जुर्माना भरने का आदेश भी अदालत से मिला है।
अधिकारियों को दस – दस हजार रुपये अलग से जुर्माना भरने का आदेश अदालत ने दिया है। जुर्माना न देने पर इन्हें तीन माह के कारावास की सजा काटने का आदेश अदालत ने दिया है। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने दिया।
उन्होंने बताया कि सेक्टर आठ सी स्ट्रीट 34 निवासी राम किशोर प्रसाद ने 24 जनवरी 1976 को बीएसएल ज्वाइन किया था। बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के वह पदाधिकारी थे। ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को वजह बताते हुए प्रबंधन ने 1983 में उनका दो माह का इंक्रीमेंट रोक दिया।
Source: Dainik Jagran