Bokaro: बोकारो की अदालत ने हत्या के आरोप में सिटी थाना में दर्ज मामले में बीएसएल और सीआइएसएफ अधिकारियों पर 21 अप्रैल तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बोकारो के सत्र न्यायालय में बीएसएल के डायरेक्टर इंचार्ज (निदेशक प्रभारी) वीरेंद्र कुमार तिवारी, ईडी पीएंडए राजश्री बनर्जी, सीजेएम पर्सनल हरिमोहन झा, आईआर विभाग के प्रभाकर कुमार और अधिकारी आलोक चावला पर नो कोरसिव स्टेप का आदेश अदालत ने दिया है। सभी अधिकारियों ने अदालत में अग्रिम जमानत का आवेदन दिया था। अदालत ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। अगली तिथि 21 अप्रैल है। बताया जा रहा है की सिटी थाना पुलिस ने कुंडोरी मोहनपुर बालीडीह निवासी बीरू कुमार के आवेदन पर हत्या के आरोप की प्राथमिकी की थी। बीरू कुमार ने आवेदन में बताया था कि तीन अप्रैल को पूर्व से प्रस्तावित विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के समक्ष शांतिपूर्ण धरना व आंदोलन चल रहा था। शाम पांच बजे डायरेक्टर इंचार्ज वीरेंद्र कुमार तिवारी, ईडी पीएंडए राजश्री बनर्जी, सीजेएम पर्सनल हरिमोहन झा, आईआर विभाग के प्रभाकर कुमार, वर्तमान डीआइजी सीआइएसएफ बोकारो यूनिट, सीआइएसएफ इंचार्ज के आदेश पर लगभग सौ सीआइएसएफ जवान ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। प्रेम प्रसाद को घेरकर लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। इससे उसकी वहीं मौत हो गई।
Source: Dainik Jagran Bokaro