Bokaro: दुर्गा पूजा 2025 के अवसर पर बोकारो जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत पंडालों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं एवं वाहनों की भीड़ की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक अपराह्न 2:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
अनुमंडल पदाधिकारी एवं ट्रैफिक अधिकारियों ने जारी किए दिशा-निर्देश
अनुमंडल पदाधिकारी चास, प्रांजल ढांडा और ट्रैफिक डीएसपी विद्या शंकर ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को पंडालों के आसपास यातायात नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
प्रमुख यातायात प्रतिबंध और वैकल्पिक मार्ग
- माराफारी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान NH-23 का दोनों लेन चालू रहेगा, लेकिन जुलूस मार्ग पर आधा रास्ता जुलूस के लिए और आधा वाहनों के लिए रहेगा।
- बालीडीह से बोकारो की ओर भारी वाहनों का परिचालन स्टेशन मोड़ और तेलीडीह फोरलेन चौक पर रोका जाएगा।
- बालीडीह से नया मोड़ जाने वाले चार-पहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग: स्टेशन मोड़ → रेलवे पुल → माराफारी → नया मोड़।
- जोधाडीह मोड़ से महावीर चौक और धर्मशाला चौक से महावीर चौक तक चार-पहिया और तीन-पहिया वाहनों का परिचालन वर्जित।
- आईटीआई मोड़ (बुलेट शोरूम) से धर्मशाला मोड़ की ओर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित।
- चास से नया मोड़ जाने वाले वाहन हवाईअड्डा → राम मंदिर चौक → राजेन्द्र चौक → नया मोड़ मार्ग से होंगे।
- एमजीएम स्कूल गेट से काली बाड़ी मोड़, बसंती मोड़ से काली बाड़ी, हटिया मोड़ (शहीद ईनायत चौक) और जरीडीह बाजार मार्ग पर वाहन वर्जित।
- तेलमच्चो, सेक्टर-11, पुलिस केंद्र मोड़ से सेक्टर-12 मोड़ और अन्य टोल प्लाजा पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित।
- शहरी क्षेत्र में सुबह 8:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह वर्जित रहेगा।
थाना प्रभारी करेंगे निगरानी
संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में वाहनों को निर्धारित समय और स्थलों पर रोकने और मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

