Bokaro: रामनवमी के दिन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं शहर के विभिन्न मार्गों पर काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर जुलूस निकालते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है। उक्त के मद्देनजर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने हेतु भारी वाहनों का परिचालन बंद करने एवं यातायात रूट में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 06 अप्रैल, 2025 को रामनवमी पर्व के दौरान दोपहर 01:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक यातायात को सुव्यवस्थित रखने एवं विधि-व्यवस्था के मद्देनजर निम्न व्यवस्था की जाती है :-
1. पेटरवार की ओर से उकरीद मोड़ की ओर आनेवाली भारी वाहन को जरीडीह टोल के पास रोकी जायेगी।
2. पुरूलिया की ओर से आई०टी०आई० मोड़ की ओर आने वाली भारी वाहन को पिण्ड्राजोरा चेक पोस्ट एवं आई०टी०आई० मोड़ पर रोकी जायेगी।
3. चन्दनकियारी की ओर से जोधाडीह मोड़ की ओर आने वाली भारी वाहन को भवानीपुर साईड के पास रोकी जायेगी।
4. धनबाद की ओर से जोधाडीह मोड़ की ओर आने वाली भारी वाहन को तेलमच्चो टोल के पास रोकी जायेगी।
5. इलेक्ट्रोस्टील की ओर से आनेवाली भारी वाहनों को तेलगड़िया मोड़ पर रोकी जायेगी।
6. बालीडीह की तरफ से उकरीद मोड़ की ओर आने वाली चार पहिया / तीन पहिया वाहन का परिचालन बांयी तरफ वर्जित रहेगा। सभी चार पहिया/तीन पहिया वाहन का परिचालन स्टेशन मोड़ से उकरीद मोड़ तक दाहिने तरफ से होगा।
7. नयामोड़ से उकरीद मोड़ की ओर जाने वाली सभी प्रकार के वाहन का परिचालन सेक्टर-12 मोड़ से होते हुए पुलिस लाईन से होते हुए उकरीद मोड़ जायेंगे।
8. माराफारी से नयामोड़ की ओर आने वाली भारी वाहन का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगी तथा भारी वाहन को रेलवे पुल के पास रोकी जायेगी।
9. चास की ओर से आने वाली तथा उकरीद मोड़ की ओर जाने वाली सभी प्रकार के वाहन का परिचालन सेक्टर-12 मोड़ से बांए पुलिस लाईन मैदान होते हुए हाईवे से उकरीद मोड़ जायेंगे।
10. सेक्टर-11 की ओर से हवाई अड्डा की ओर आने वाली सभी प्रकार के वाहन का परिचालन पत्थरकट्टा चौक से दाहिने गाँधी चौक होते हुए जायेंगे।
11. राजेन्द्र चौक से राम मंदिर चौक की ओर जाने वाली वाहनों का परिचालन जुलूस के समय वर्जित रहेगा।
12. उकरीद मोड़ बैरिकेटिंग कर पूर्णतः बंद रहेगा।
13. नयामोड़ से उकरीद मोड़ वाले मार्ग पर जुलूस के समय बस का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा।
संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत वाहनों को निर्धारित समय एवं स्थल पर रोकना सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश दिनांक 06 अप्रैल, 2025 को दोपहर 01:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।