Bokaro: नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से चास नगर निगम की निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा ने अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी प्रत्याशियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

जो दंडनीय निर्वाचन अपराध माना जाएगा…
जारी आदेश के अनुसार 21 फरवरी की शाम 5:00 बजे के बाद सभी प्रकार का चुनाव प्रचार-प्रसार पूरी तरह बंद हो जाएगा। इस अवधि में ‘साइलेंस पीरियड’ लागू रहेगा, जिसके दौरान रैली, जनसभा, जुलूस तथा लाउडस्पीकर युक्त वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। इसका उल्लंघन ‘कैनवेसिंग विदिन पोलिंग स्टेशन’ की श्रेणी में आएगा, जो दंडनीय निर्वाचन अपराध माना जाएगा।
पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा…
मतदाता पर्ची को लेकर भी सख्त नियम निर्धारित किए गए हैं। पर्ची पर केवल मतदाता का नाम, क्रमांक और बूथ संख्या अंकित होगी। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी का नाम, क्रमांक अथवा चुनाव चिह्न अंकित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह नियम मतदाताओं के साथ-साथ बूथ लेवल एजेंटों पर भी समान रूप से लागू होगा।

शहर के 11 चिन्हित स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, जिनके आगे वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मतगणना 27 फरवरी 2026 को सुबह 8:00 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में की जाएगी।

