Bokaro: जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) रवि कुमार ने जानकारी दी है कि 10 जून 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक मॉनसून सत्र के दौरान जिले के सभी नदी बालू घाटों पर बालू खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में अवैध खनन रोकने हेतु सख्त निगरानी की जाएगी।
डीएमओ ने बताया कि जिले में वैध रूप से बालू आपूर्ति के लिए तीन अधिकृत भंडारण स्थलों को चिन्हित किया गया है। इन स्थलों से आम लोग आवश्यकतानुसार बालू खरीद सकते हैं। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
अधिसूचित वैध भंडारण स्थल इस प्रकार हैं:
1. JSMDCL , पेटरवार अंचल, मौजा-खेतको (0.45 एकड़)
2. महाशा इंटरप्राइजेज , चन्द्रनकियारी अंचल, मौजा-गुल्लीभिठा (1.00 एकड़)
3. जय माता दी इंटरप्राइजेज , जरीडीह अंचल, मौजा-बौंधीडीह (3.74 एकड़)
डीएमओ ने लोगों से अपील की है कि वे केवल इन अधिकृत केंद्रों से ही बालू खरीदें ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। अवैध भंडारण या खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x