Bokaro: जिला खनन विभाग इन दिनों अवैध रूप से हो रहे खनिजो के माइनिंग, परिवहन और भंडारन को रोकने सख्ती बरत रही है। सीसीएल के जीएम सहित अन्य उच्च अधिकारियो के खिलाफ FIR दर्ज़ करने के 18 दिनों बाद, आज जिला खनन पदाधिकारी, गोपाल दास ने फिर ज़िले में कई जगह छापामारी की।
चंदनक्यारी स्तिथ वेदांता इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड (ईएसएल) के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए उसके द्वारा भंडारित लगभग 9000 टन आयरन ओर फाइनस को जप्त कर लिया है। कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर को जप्त किये गए आयरन ओर फाइनस का जिम्मेनामा दिया गया है। जिला माइनिंग विभाग द्वारा पहली बार वेदांता ईएसएल के खिलाफ आयरन ओर माइनस के भंडारन को ले इतनी सख्त कार्यवाही की गई है। (Video भी देखे )

इसके साथ ही राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 32 पर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चार कोयला लदा हुआ हाइवा जप्त किया गया है। उक्त हाइवा वाहन बिना परिवहन चालान के गिरिडीह जिला जा रहा था, इसी बीच जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास ने पकड़ कर जप्त कर लिया। इस मामले में चास मुफस्सिल थाना में वाहन चालक, मालिक तथा अन्य संलिप्त व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि आज निरीक्षण के क्रम में बांधडीह रेलवे साइडिंग पर अवैध रूप से भंडारित स्टोन चिप्स जो लगभग 50000 सीएफटी एवं मोरम जो लगभग 25000 सीएफटी को जप्त कर स्टेशन मास्टर बांधडीह को जिम्मेनामा दिया गया है। उन्होंने बताया कि वेदांता कंपनी के द्वारा भंडारित लगभग 9000 टन आयरन ओर फाइनस को जप्त करते हुए कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर को जिम्मेनामा दिया गया है।
साथ ही जय माता दी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में भंडारित स्टोन चिप्स लगभग 6000 सीएफटी बालू लगभग 1000 सीएफटी को जप्त कर कंपनी के कर्मचारी के जिम्मेनामा दिया गया है। इसी क्रम में नारायणपुर बरटाड में अवैध रूप से भंडारित स्टोन चिप्स लगभग 4000 सेफ्टी को जप्त करते हुए अजय महथा को जिम्मेनामा दिया गया है।
गोपाल दास ने बताया कि उपरोक्त खनिजो का विस्तृत जांच किया जाएगा। जांच में गलत पाये जाने पर नियमानुसार करवाई की जाएगी।
होल्डिंग स्टेटमेंट- Vedanta
ईएसएल स्टील लिमिटेड, एक जिम्मेदार, पारदर्शी और कानून का पालन करने वाले कॉर्पोरेट के रूप में किसी भी केंद्रीय / राज्य कानूनों के द्वारा लागू किए गए अनुसाशासनो का हमेसा पूर्ण रूप से पालन करता है और प्राथमिकता देता है। ईएसएल के लिए नैतिकता और शासन के साथ व्यापार करना एक महत्वपूर्ण सिद्धांतों से एक है, नियमों का अनुपालन न करना हमारे लिए “शून्य सहनशीलता” क्षेत्र रहा है।
ईएसएल हमारे व्यापार संचालन के लिए सभी लागू कानूनों के अनुसार वैध परमिट और प्राधिकरण के दायरे में खनिजों के भंडारण, लेनदेन और परिवहन के अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर रहा है। विचाराधीन मामला भारतीय रेलवे मानदंडों के तहत अनुमोदित समय-सीमा के अनुसार बंधीडीह रेलवे साइडिंग से भंडारण स्थान पर परिवहन के लिए समय सीमा के भीतर था।
हम मामले की जांच में अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। और ऐसे समय पर, आपके निरंतर समर्थन के लिए अनुरोध करेंगे।
