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Bokaro: अस्पतालों में लगने वाले आग को रोकने के लिए फायर-सेफ्टी ऑडिट का आदेश


Bokaro: गर्मी के महीने में सभी अस्पतालों/ नर्सिंग होम (सरकारी / निजी) में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए अग्नि सुरक्षा ऑडिट (Fire-Safety Audit) किया जाना है।

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साथ ही, विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत से संभावित आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए विद्युत भार ऑडिट (Electrical Load Audits) का किया जाना अति आवश्यक है। इसको लेकर अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार सह उपायुक्त विजया जाधव ने संबंधित पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है।

साथ ही, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्नि सुरक्षा/विद्युत भार को सुनिश्चित करने हेतु विभाग से प्राप्त दिशा-निर्देशों को भी उपलब्ध कराया है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जारी पत्र में “आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा (30) (1), (2) (iii), (2)(v), (2)(xi) एव (2)(xx)” के तहत सिविल सर्जन बोकारो, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल चास, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल तेनुघाट, अग्निशामन पदाधिकारी, चास / बोकारो / बेरमो (तेनुघाट) एवं सभी प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारियों को क्षेत्रा अंतर्गत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में दिये गये दिशा – निर्देशों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्नि सुरक्षा ऑडिट (Fire-Safety Audit)/विद्युत भार ऑडिट (Electrical Load Audits) करने को कहा है।

सभी संबंधित पदाधिकारियों को 15 दिनों के अंदर ऑडिट का कार्य पूर्ण करते हुए प्रतिवेदन जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया है।


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