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बोकारो में दिवाली की रात इतने बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे


Bokaro : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 31(A) के तहत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। बता दें, आज बोकारो का एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 137 रिकॉर्ड किया गया है।

इन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु आगामी त्योहारों को देखते हुए वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत) पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:-
>केवल वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 dB (A) से कम हो।

>दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घण्टे 8 PM से 10 PM रात्रि तक ही चलाए जा सकेंगे।

>जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उन पर आईपीसी की धारा 188 तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

>दीपावली एवं गुरु पर्व पर रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा छठ में प्रातः 6:00 से 8:00 तक तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास द्वारा जारी निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाये जा सकेंगे। उन्होंने पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है।

 

 


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