Bokaro: उपायुक्त बोकारो के निर्देशानुसार गठित जिला धावा दल ने आज श्रम विभाग के नेतृत्व में बोकारो के सेक्टर 9 के कार वाशिंग गैराज से पांच बाल श्रमिको को विमुक्त कराया। जिला धावा दल तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शंकर रवानी ने कहा की बाल मजदूरी कराना कानूनन अपराध है, नियोक्ता पर कानूनी कारवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
रवानी ने कहा कि बोकारो जिले में बाल मजदूरी तथा बाल तस्करी बर्दास्त नही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज बाल मजदूरी निषेध दिवस है जिस पर हमें विशेष रूप से बच्चों के अधिकार को लेकर सजग होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बाल शोषण के मामले की जानकारी कोई भी जिला टास्क फोर्स को दे सकता है। उसपर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया की रेस्क्यू किए गए 3 बाल श्रमिक 14 वर्ष से कम उम्र के है जिन्हे पुनर्वासित किया जायेगा। तथा दो का उम्र 16 वर्ष है जिस काउंसलिंग किया जा रहा है। इस दौरान सीडब्ल्यूसी सदस्य प्रीति प्रसाद, , जिला बाल संरक्षण इकाई के सरिता कुमारी, चाइल्ड लाइन से अनिता कुमारी, श्रम विभाग से सुबल चंद्र गोप, नेपाल मुंडा, महेंद्र महतो सहयोगिनी के फुलेंद्र रविदास , अनिल कुमार हेंब्रम शामिल थे।
बाल मजदूरो को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। बाल कल्याण समिति विमुक्त किए गए बाल श्रमिकों को तत्काल आश्रय के लिए बाल गृह चास भेज जा रहा है। सहयोगिनी के जिला समन्वयक फुलेंद्र रविदास ने कहा कि संस्था पूरे जिले में बाल मजदूरी, बाल यौन हिंसा तथा बाल विवाह को लेकर सघन रूप से कार्य कर रही है तथा बच्चों के अधिकार को लेकर के संस्था एक्शन मोड पर है। जिले में बाल तस्करी तथा बाल मजदूरी के किसी भी प्रकार के मामले की सूचना टोल फ्री नंबर में या टास्क फोर्स को दिया जा सकता है।